संभल में 10 दिसंबर तक धारा 163 लागू, जानिए किन-किन चीजों पर लगी रोक

उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां अगले 10 दिसंबर तक BNSS की धारा 166 लागू कर दी गई है.

ऐसे में आइए जानते हैं कि धारा 163 लागू होने के बाद किन-किन चीजों पर रोक लगा दी गई है.

संभल जीले के डीएम डॉ. राजेंद्र पेंसिया के आदेश के अनुसार,  अब कोई भी मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना न तो 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का जुलूस निकलेगा.

और न ही सार्वजनिक स्थानों पर 5 या उससे ज्यादा लोग का समूह बनाया जाएगा. इसके साथ ही रैली, धरना प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई है.

हालांकि, विवाह, शव यात्रा या उत्तर प्रदेश की सरकार के किसी तरह के कार्यक्रम को इससे अलग रखा जाएगा.

वहीं, मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी भी जगह पर लाउडस्पीकर या तेज ध्वनि वाले यंत्रों का उपयोग करने पर रोक रहेगी.

अनुमति के बाद भी लाउडस्पीकर को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उपयोग नहीं किया जा सकेगा.

इसके अलावा किसी भी धर्म या समुदाय के खिलाफ प्रदर्शन करे या विरोध करने के साथ ही रैली निकालने पर रोक लगा दी गई है.

वहीं, जीले के निवासियों से जामा मस्जिद में एकत्रित होने के बजाय आसपास की मस्जिदों में नमाज अदा करने की अपील की गई थी.