क्या Sheikh Hasina की तरह पाकिस्तान के किसी नेता को मिल सकती है भारत में पनाह? यहां जानिए जवाब
बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना मुल्क छोड़ दिया था और भारत में शरण ले ली.
शेख हसीना इन दिनों भारत में ही रही हैं. अब बांग्लादेश की अंतरिम यूनुस सरकार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है.
ऐसा भारत और बांग्लादेश के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि के तहत किया जा रहा है. इसको लेकर बांग्लादेश सरकार ने भारत सरकार को पत्र भी लिखा है.
हालांकि, ये पूरी तरह से भारत पर निर्भर करता है कि वो इस संधि को जारी रखता है या नहीं.
ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि क्या शेख हसीना की तरह पाकिस्तान के भी किसी नेता को भारत में शरण मिल सकती है या नहीं.
बता दें कि दो देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि का मतलब है कि जब दूसरे देश का कोई ऐसा नागरिक, जो किसी अपराध के मामले में वांछित है और भागकर ऐसे देश में शरण लेता है
जिस देश के साथ उसकी प्रत्यर्पण संधि है, उसे वापस उसके मुल्क भेजना पड़ता है. हालांकि, ये प्रत्यर्पण की शर्तों पर निर्भर करता है कि कोई मुल्क ऐसे अपराधी को वापस सौंपेगा या नहीं.
भारत और बांग्लादेश के बीत प्रत्यर्पण संधि है. 2013 में दोनों देशों ने स संधि पर हस्ताक्षर किए थे.
वहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसी कोई संधि नहीं है.