भारत के इस राज्य में लागू हुआ इच्छा मृत्यु कानून, जानिए किन देशों में पहले से ही दिया गया है ये अधिकार

लंबे समय से भारत में इच्छा मृत्यु यानी यूथेनेसिया पर बहस चलती आई है. इस बीच कर्नाटक ऐसा राज्य बन गया है जहां सम्मान के साथ मरने के अधिकार दे दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इच्छा मृत्यु कानून को लागू कर दिया गया है, जिसके तहत लाइलाज बीमार या जिनकी ठीक होने की संभावना नहीं है वो अपनी इच्छा से अपने जीवन को खत्म कर सकते हैं.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं, जहां पहले से ही इच्छा मृत्यु कानून लागू है. आइए जानते हैं उन देशों के बारे में...

सबसे पहले नीदरलैंड ने इच्छामृत्यु को कानूनी रूप से मान्यता दी थी. इसके तहत लाइलाज बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति चिकित्सकीय निगरानी में इच्छा मृत्यु का विकल्प चुन सकता है.

ऑस्ट्रेलिया में भी ये कानून लागू है. जो व्यक्ति वयस्क हो और अपने निर्णय लेने में सक्षम हो या उसे ऐसी बीमारी हो, जिसमें 6 महीने के भीतर मृत्यु की संभावना हो. तो उसे इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाती है.

बेल्जियम में इच्छामुत्यु कानून लागू है. इसके तहत उन लोगों को इच्छा मृत्यु की अनुमति है जो असहनीय शारीरिक या मानसिक पीड़ा का सामना कर रहे हैं.

2016 कनाडा ने ये कानून लागू किया था. इसमें गंभीर और असाध्य चिकित्सा स्थितियों वाले व्यक्तियों को शामिल किया गया है.

कोलंबिया में आत्महत्या को अपराध के दायरे से बाहर किया गया था. इसके तहत गंभीर और लाइलाज बीमारियों से पीड़ित रोगियों को इच्छा मृत्यु का अधिकार है.

न्यूजीलैंड में इस कानून को 2019 लागू किया गया था. ऐसे व्यक्तियों को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई है जो लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं और जिसके 6 महीने के भीतर मरने की संभावना हो.

स्विट्जरलैंड में भी इच्छा मृत्यु कानून लागू है. यहां जहरीला इंजेक्शन लगाकर मरने की इजाजत है. कुछ साल पहले यहां की सरकार ने सुसाइड पॉड को भी कानूनी मंजूरी दी थी.