क्या CM बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर में लग जाएगा राष्ट्रपति शासन, जानिए कौन संभालेगा वहां की कमान
रविवार को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपना इस्तिफा राज्यपाल को सौंपा.
दरअसल, बीते दो साल से मणिपुर में जारी हिंसा में 250 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं. ऐसे में सीएम बीरेन सिंह पर इस्तीफे को लेकर काफी दबाव था.
वहीं, विपक्ष मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहा था. अब बीरेन सिंह के इस्तिफे के बाद लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा.
जब तक नया मुख्यमंत्री नहीं बन जाता, वहां की सरकार कौन चलाता है? आइए हम आपको बताते हैं कि इसको लेकर क्या नियम हैं...
बता दें कि भारतीय संविधान में किसी भी राज्य में सरकार चलाने को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं.
अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो राज्य का पूरा दायित्व राज्यपाल के पास आ जाता है.
ऐसे में राज्यपाल नए सीएम के चुनाव तक मौजूदा सीएम को एक्टिंग सीएम के पद पर बने रहने का आदेश दे सकते हैं.
हालांकि, एक्टिंग सीएम की शक्तियां सीमित होती हैं. विधानसभा में राजनीतिक संकट या फिर विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी कर सकते हैं.
इसके बाद राष्ट्रपति इस पर विचार कर फैसला लेते हैं. फिलहाल मणिपुर में सत्तारूढ़ भाजपा के पास विधानसभा में पर्याप्त बहुमत है, ऐसे में राजनीतिक संकट की स्थिति नहीं है.