महिला समृद्धि योजना के तहत इन महिलाओं को नहीं मिलेगा 2500 रुपये का लाभ, जानिए नियम

8 मार्च का दिन दिल्ली की महिलाओं के लिए खुशियों भरा दिन था. क्योंकि दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना को शुरू कर दिया गया.

महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की लाखों महिलाओं को लाभ मिलेगा. 

हर महीने महिलाओं ढाई हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

लेकिन दिल्ली की सरकार की ओर से इस योजना को लेकर कुछ पात्रताएं तय की गई हैं. जिसके तहत महिलाओं को लाभ मिलेगा. आइए जानते हैं इसके नियम... 

महिला समृद्धि योजना में उन महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा. जिनके परिवार की सलाना आय 3 लाख रुपये से ज्यादा है. 

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आय 3 लाख या उससे कम होनी चाहिए. 

जिन महिलाओं के पास बीपीएल कार्ड नहीं है. उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. केवल बीपीएल कार्ड धारक या गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाली महिलाओं को ही इसका लाभ मिलेगा. 

इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा, जिनकी उम्र 21 साल से लेकर 59 साल तक की है. 21 से कम और 59 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा.

इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को कम से कम 5 साल तक दिल्ली में रहने की अनिवार्यता लागू कर दी गई है. वहीं, उनके पास दिल्ली के पते का आधार कार्ड और वोटर कार्ड भी होना जरूरी है.