PAK के खिलाफ जासूसी करने वाले को क्या मिलती है सजा, सुनकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे 

ऑपरेशन सिंदूर के बाद देशभर में भारतीय एजेंसियां सक्रिय हैं और वो हर संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. 

इस बीच एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

इसके अलावा और भी 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो अपने देश के प्रति गद्दारी कर रहे थे. अगर उनके खिलाफ ये आरोप साबित हो जाते हैं, तो उन्हें जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है.

ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे क्या सजा मिलती है...

भारत-पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ देशों में अपने जासूस भेजते हैं. कहा जाता है कि मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल खुद एक जासूस रह चुके हैं.

भारत के कई ऐसे जासूस थे, जो पाकिस्तान में पकड़े जा चुके हैं. इनमें कुलभूषण जाधव, सरबजीत सिंह, कश्मीर सिंह, सुरजीत सिंह, रवींद्र कौशिक जैसे बड़े नाम शामिल हैं.

बता दें कि कुलभूषण जाधव अभी भी पाकिस्तान की गिरफ्त में हैं. वहीं, सरबजीत सिंह 23 साल तक पााक जेल में रहे थे. हालांकि, जेल में ही उनकी हत्या कर दी गई थी.

कश्मीर सिंह भी 35 साल तक पाक जेल में रहे थे. ब्लैक टाइगर के नाम से मशहूर रवींद्र कौशिक की भी पाक जेल में मौत हो गई थी.

हालांकि, पाक के खिलाफ जासूसी करने पर क्या सजा दमिलती है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कम से कम 3 साल की सजा तय होती है.

इतना ही नहीं, पाकिस्तान भारत के जासूसों को खूब टॉर्चर करता है और कुछ केस में मौत की भी सजा सुना देता है.