प्राइवेट है सोशल मीडिया अकाउंट तो नहीं मिलेगा अमेरिका का वीजा, जानें वजह

अमेरिका ने वीजा प्रोसेस को अधिक मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. ये नियम एफ, एम, और जे कैटेगरी के नॉन-इमिग्रेंट वीजा अप्लाइ करने वालों के लिए है.  

इस नियम के मुताबिक, नॉन-इमिग्रेंट वीजा के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पब्लिक करने होंगे.

इसका मकसद वीजा आवेदकों की पहचान की बेहतर जांच करना और सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा,' तत्काल प्रभाव से F,M और J नॉन इमिग्रेंट वीजा के लिए आवेदन करने वाले सभी लोगों से अनुरोध है कि वे अपने सभी सोशल मीडिया  अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग को पब्लिक कर दें.

ताकि अमेरिकी कानून के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका में उनकी पहचान और स्वीकार्यता स्थापित करने के लिए आवश्यक जांच की जा सके.'

पोस्ट में आगे लिखा, ' 2019 से संयुक्त राज्य अमेरिका ने वीजा आवेदकों को आप्रवासी और गैर-आप्रवासी वीजा आवेदन पत्रों पर सोशल मीडिया की जानकारी देना आवश्यक कर दिया है.

हम सभी मौजूद जानकारियों का इस्तेमाल अपनी वीजा स्क्रीनिंग में और उन वीजा आवेदकों की पहचान करने के लिए करते हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश के लिए अयोग्य हैं.

और इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं.'   

F, M और J वीजा नॉन-इमिग्रेंट वीजा हैं जो अमेरिका आने वाले विदेशी नागरिकों को पढ़ाई या एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए दिए जाते हैं.

F वीजा अकेडमी के छात्रों के लिए होता है. M वोकेशनल (तकनीकी/प्रशिक्षण) कोर्स करने वाले छात्रों को दिया जाता है. वहीं J वीजा इंटर्न, स्कॉलर्स, रिसर्चर्स और एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए दिया जाता है.