कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, ऑफिस की शिफ्ट के बाद अब नहीं उठानी पड़ेगी खड़ूस बॉस की कॉल
प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले लोगों को अपनी पर्सलन लाइफ में भी चैन नहीं मिलता है.
इन कर्मचारियों को हर वक्त एक ही शिकायत रहती है कि ऑफिस की शिफ्ट के बाद भी उन्हें काम करना पड़ता है.
लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को इस परेशानी से राहत मिलने वाली है. अब उन्हें शिफ्ट के बाद बॉस का कॉल उठाने की जरूरत नहीं होगी.
दरअसल, ऑस्ट्रेलिया ने कर्मचारियों को कानूनी अधिकार दिया है कि वो ऑफिस की शिफ्ट के बाद अपने बॉस के कॉल या ईमेल को इग्नोर कर सकते हैं.
इस कानून को कर्मचारियों के वर्क-लाइफ बैलेंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसे ‘राइट टू डिसकनेक्ट’ नाम से जाना जा रहा है.
‘राइट टू डिसकनेक्ट’ कानून को आज यानी 26 अगस्त से लागू कर दिया गया है. जिसके तहत अब बॉस कर्मचारियों को ऑफिस के बाद परेशान नहीं कर सकेंगे.
इस आधार पर कोई भी प्राइवेट कंपनी या उसके बॉस कर्मचारियों को प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं.
अगर बॉस किसी कर्मचारी का शोषण करता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और हर्ज़ाना वसूला जाएगा.