सिगरेट पीने वालों को तगड़ा झटका, 1 फरवरी से इतनी बढ़ेगी कीमत
आज के दौर में सिगरेट पीना एक महंगे शौक में गीना जाने लगा है. स्वास्थ पर इसके बुरे असर को जानते हुए भी लोग इसका सेवन करते हैं. लेकिन नए साल पर केंद्र सरकार ने तंबाकू पीने वालों को तगड़ा झटका दिया है.
दरअसल, सरकार ने सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया है. जो 1 फरवरी से देशभर में लागू हो जाएगी.
सरकार ने इसके पीछे ये तर्क दिया है कि तंबाकू से जुड़ी बीमारियों के इलाज पर स्वास्थ्य बजट का दबाव लगातार बढ़ रहा. वहीं टैक्स चोरी को रोकने के लिए भी टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव जरूरी हो गया था.
नए नियम के मुताबिक, सिगरेट पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी. ये ड्यूटी पहले से लागू 40 पर्सेंट GST से अलग होगी.
वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में संशोधन करते हुए सिगरेट की लंबाई के आधार पर प्रति 1000 सिगरेट पर 2050 रुपये से लेकर 8500 रुपये तक एक्साइज ड्यूटी तय की है.
सरकार ने टैक्स को सिगरेट की लंबाई और श्रेणी से जोड़ा है. 65 मिलीमीटर तक की छोटी नॉन-फिल्टर सिगरेट पर प्रति स्टिक लगभग 2.05 रुपये अतिरिक्त टैक्स लगेगा. इसी लंबाई की फिल्टर सिगरेट पर करीब 2.10 रुपये प्रति स्टिक का बोझ बढ़ेगा.
वहीं, 65 से 70 मिलीमीटर की सिगरेट पर 3.60 से 4.00 रुपये तक और 70 से 75 मिलीमीटर की प्रीमियम सिगरेट पर लगभग 5.40 रुपये प्रति स्टिक एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी तय की गई है.
गैर-मानक डिजाइन वाली सिगरेट पर सबसे ज्यादा 8.50 रुपये प्रति स्टिक टैक्स लगेगा. अगर वर्तमान में कोई सिगरेट 20 रुपये में मिल रही है और वह 65 मिलीमीटर की फिल्टर कैटेगरी में आती है, तो उस पर करीब 2 रुपये से ज्यादा का अतिरिक्त टैक्स जुड़ सकता है.
टैक्स के साथ डीलर मार्जिन और अन्य लागत जोड़ने के बाद ऐसी सिगरेट की कीमत 22 से 23 रुपये तक पहुंच सकती है. प्रीमियम सिगरेट पीने वालों को इससे भी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी.