क्या सेना के जवान पाकिस्तानी लड़की से नहीं कर सकते शादी? जानिए नियम
पाकिस्तानी लड़की से शादी करने वाले सीआरपीएफ के जवान मुनीर अहमद पर बड़ी कार्रवाई हुई है.
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने मुनीर अहमद को बर्खास्त कर दिया है और उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी गई हैं.
सीआरपीएफ ने पाकिस्तानी लड़की से शादी करने और वीजा वैधता खत्म होने के बाद भी उसे भारत में शरण देने के मामले को सुरक्षा मानकों का उल्लंघन माना है.
दरअसल, ये मामला तब सामने आया जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिया और उन्हें वापस जाने का आदेश दिया.
मुनीर अहमद का ये मामला सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए और जांच शुरू हो गई. ऐसे में ये सवाल है कि क्या सेना के जवान पाकिस्तानी लड़की से शादी नहीं कर सकते.
मुनीर अहमद ने साल 2024 में पाकिस्तान की मेनल खान से वीडियो कॉल के जरिए निकाह किया था. जिसके बाद मेनल शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत आई थीं, जो 22 मार्च को खत्म हो गया था.
इसके बाद भी मेनल खान भारत में रह रही थीं. ये दोनों ही बात मुनीर अहमद ने अपने विभाग से छिपाईं, जिसके बाद उनपर एक्शन लिया गया.
सीआरपीएफ ने कहा कि मुनीर अहमद ने पाकिस्तानी लड़की से शादी करने के लिए विभाग से अनुमति नहीं ली थी और वीजा समाप्त होने के बाद भी मीनल को भारत में रखने की बात भी छिपाई.
बता दें कि ऐसा नहीं है कि सेना के जवान पाकिस्तानी लड़की से शादी नहीं कर सकते. हालांकि, राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए ये मामला गंभीर हो जाता है.
ऐसे में नियम है कि सेना के जवानों को पाकिस्तानी लड़की से शादी करने से पहले विभाग और भारत सरकार को जानकारी देनी होती है. विभाग इस मामले में पूरी जांच के बाद ही शादी के लिए NOC देता है.