कार-बाइक वाले घर से निकले से पहले रख लें ये सर्टिफिकेट, वरना कट जाएगा 10 हजार का चालान

कभी-कभी जल्दबाजी में लोग बिना कार या बाइक के जरूरी जरूरी डॉक्यूमेंट्स रखे ही घर से निकल जाते हैं.

लेकिन उनकी ये लापरवाही उन पर काफी भारी पड़ जाती है, जब वो ट्रैफिक पुलिस की नजर में आ जाते हैं.

आज हम आपको एक ऐसे सर्टिफिकेट के बारे में बताएंगे, जिसको लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस काफी सख्त है. अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपका मोटा चालान कट सकता है.

दरअसल, जिस भी शहर में ज्यादा पॉल्यूशन होता है, वहां पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) का होना जरूरी माना जाता है.

इस सर्टिफिकेट की जमकर चेकिंग हो रही है. 4 महीने के अंदर पुलिस ने 1 लाख से ज्यादा लोगों के चालान काटे हैं.

पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट न होने पर मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 की धारा 190 (2) के तहत आपका चालान काटा जा सकता है.

इस एक्ट में 10 हजार रुपये का जुर्माना या 6 महीने की जेल या फिर दोनों का प्रावधान है.

PUC सर्टिफिकेट बनवाने में सिर्फ 100 रुपये खर्च होंगे. दिल्ली-एनसीआर में इस सर्टिफिकेट का होना बहुत जरूरी है.

इस सर्टिफिकेट से ये पता चलता है कि आपकी गाड़ी कितना पॉल्यूशन कर रही है.