दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखे जलाने को मिली मंजूरी, जानें SC की ये 10 शर्तें

सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली से पहले दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों को बेचने और जलाने की अनुमति दे दी है, लेकिन इसके साथ कई सख्त शर्तें भी लगाई हैं. 

ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय की है. आइए जानते हैं ग्रीन पटाखे जलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 10 शर्तें...

ग्रीन पटाखों के प्रमाणित निर्माताओं को दिल्ली-एनसीआर में ऐसी आतिशबाजी बनाने की अनुमति दी गई, बशर्ते कि उन्हें एनसीआर में नहीं बेचा जाएगा.

इन निर्माताओं के पास राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI) और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) से परमिट होना चाहिए.

इन्हें केवल निर्धारित स्थानों पर ही बिक्री की अनुमति दी जाएगी.

NEERI से अनुमोदित ग्रीन पटाखों को ही फोड़ने की अनुमति होगी.

केवल चिन्हित स्थानों पर ही इनका इस्तेमाल कर सकेंगे.

NEERI की टीमें रैंडम आधार पर पटाखों के नमूने एकत्र करेंगी.

उल्लंघन करने पर दुकानदारों को दंडित किया जाएगा.

दिल्ली/एनसीआर के बाहर से कोई भी पटाखा नहीं लाया जाएगा.

ऐसे पटाखों की भी ऑनलाइन बिक्री नहीं की जाएगी.

ग्रीन पटाखों के नियम-शर्तों के उल्लंघन पर औचक निरीक्षण किया जाएगा.