दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी कितनी सीटों पर लड़ सकता है चुनाव, जानिए क्या हैं नियम

दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. 7 जनवरी, मंगलवार को चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है.

दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे.

लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकता है. आइए हम आपको बताते हैं इसके नियम...

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है. अधिकांश पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा कर दी है.

बता दें कि चुनाव लड़ने को लेकर सविंधान में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, जिसके तहत सारी प्रक्रियाएं होगी हैं.

इस एक्ट की धारा 33 किसी व्यक्ति की उम्मीदवारी के लिए सीटों की सीमा तय करती है.

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सेक्शन 33 के तहत प्रत्याशी एक से अधिक जगह से चुनाव लड़ सकता है.

लेकिन 1996 में घारा 33 में संशोधन किया गया, जिसके बाद धारा 33 (7) के तहत प्रत्याशी एक साथ 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ सकता है.

ऐसे में अगर उम्मीदवार दोनों सीटों पर जीत जाता है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत उसे एक सीट छोड़नी पड़ती है.

ऐसी स्थिति में दूसरी सीट पर उपचुनाव कराया जाता है.