ईरान में अब महिलाओं पर रखी जाएगी सीसीटीवी से निगरानी! हिजाब न पहनने पर मिलेगी ये सजा
ईरान अपने सख्त कानून को लेकर दुनियाभर में मशहूर है. ईरान का कानून दिन-ब-दिन वहां की महिलाओं के लिए सख्त होते जा रहा है.
ईरान में शरिया कानून के तहत शासन चलता है. यहां लोगों को सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन में भी इन कानूनों का सख्ती से पालन कराया जाता है.
यहां महिलाओं को हिजाब न पहनने पर कड़ी सजा भी दी जाती है. कई बार महिलाओं ने इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है.
अब वहीं, ईरान की संसद ने एक नया हिजाब कानून पास किया है, जिसकी आलोचना दुनियाभर में हो रही है. यहां कर की ईरान के राष्ट्रपति ने भी इसका विरोध किया है.
हाल ही में ईरान की संसद ने "पवित्रता और हिजाब" को पास किया है. संसद में इस बिल के पक्ष में 152 सदस्यों ने वोट किया. वहीं, 34 ने इसका विरोध किया.
इस नए कानून के तहत अगर कोई महिला सार्वजनिक स्थलों पर अनुचित कपड़े पहने हुए नजर आई तो, उसे चौथे दर्जे की सजा का प्रावधान किया गया है.
नए कानूनी के लोगू होते ही सजा में बढ़ोत्तरी का प्राविधान किया गया है. पहले अगर कोई महिला दोषी पाई जाती थी, तो उसे 10 दिन से लेकर 2 महीने की सजा दी जाती थी.
वहीं, 10 से लेकर 1 हजार रुपये तक तक का जुर्माना शामिल था.
वहीं, नए कानून के तहत महिला को 5 से 10 साल की कैद का प्राविधान किया गया है.
इस नए कानून के पास होते ही ईरान में हर जगह पर सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी.