आचार संहिता के दौरान किन कामों पर रहता है प्रतिबंध, जानिए

आज चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाएगा. चुनाव की तारीखों का ऐला होते ही देशभर में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी.

चुनाव तिथि की घोषणा से लेकर चुनाव परिणाम घोषित होने तक आचार संहिता लागू रहती है. ऐसे में आइए बताते हैं कि इस दौरान किन कार्यों पर प्रतिबंध होता है...

सार्वजनिक उद्घाटन, शिलान्यास बंद, नए कामों की स्वीकृति बंद रहती है.

सरकार या किसी राजनीतिक पार्टियों की उपलब्धियों वाले होर्डिंग्स नहीं लगाए जाएंगे.

सरकारी भवनों में पीएम, सीएम, मंत्री, राजनीतिक व्यक्तियों के फोटो निषेध रहते हैं.

चुनावी तैयारियों के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. सरकारी गाड़ी, बंगला, हवाई जहाज आदि का उपयोग वर्जित होता है.

दीवारों पर लिखे गए सभी तरह के पार्टी संबंधी नारे व प्रचार सामग्री हटा दी जाती हैं.होर्डिंग, बैनर व पोस्टर भी हटा दिए जाते हैं.

किसी भी प्रत्याशी या पार्टी पर निजी हमले नहीं किए जा सकते हैं.

राजनीतिक दलों को रैली, जुलूस या फिर मीटिंग के लिए संबंधित थाने से परमिशन लेनी होती है.

मतदाताओं को किसी भी तरह से रिश्वत नहीं दी जा सकती है. रिश्वत के बल पर वोट हासिल नहीं किए जा सकते है.

मतदान केंद्रों पर वोटरों को लाने के लिए किसी भी प्रत्याशी या पार्टी द्वारा गाड़ी मुहैया नहीं करवा सकते हैं.

धार्मिक स्थलों और प्रतीकों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान नहीं कर सकते हैं.

किसी की अनुमति के बिना उसकी दीवार या भूमि का उपयोग नहीं किया जा सकता.