Online Safety Act: आप भी करते हैं Facebook, Insta और Google का इस्तेमाल, तो 16 मार्च तक करें ये काम
ब्रिटेन ने ऑनलाइन सेफ्टी के लिए नया कानून बनाया है. इसका नाम ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट है.
कानून में सोशल मीडिया ऐप फेसबुक, इंस्टा, गूगल और टिकटॉक को हानिकारक और अवैध कंटेंट को हटाने के लिए कड़े नियमों का पालन करना होगा.
खास बात ये है कि इस कानून का मकसद ऑनलाइन दुनिया को सुरक्षित बनाना है. यह कानून यूके में लागू हो गया है.
ये कानून बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाया गया है. ब्रिटेन की मीडिया रेगुलेटर संस्था ऑफकॉम ने कोड ऑफ प्रैक्टिस का पहला सेट पब्लिश किया है.
टेक कंपनी को आतंकवाद, हेट स्पीच, धोखाधड़ी और बच्चों के यौन शोषण जैसी चीजों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे.
नए नियम के तहत सोशल मीडिया ऐप की इन कंपनियों को यूजर्स की सुरक्षा के लिए कदम उठाने होंगे.
कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर गैरकानूनी कंटेंट के खतरों का पता लगाना होगा और उन्हें कम करने के लिए उपाय करने होंगे.
इसके लिए कंपनियों के 3 माह का समय दिया गया है. नए नियम के तहत कंपनियों को 16 मार्च 2025 से पहले एक्शन करना होगा.
इसमें कंटेंट मॉडरेशन में सुधार, रिपोर्टिंग प्रक्रिया आसान बनाना साथ ही सेफ्टी फीचर्स जोड़ने जैसी चीजें शामिल हैं.
ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट के तहत बच्चों के यौन शोषण से संबंधित कंटेंट को हटाने में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा.