लड़की देखकर सीटी ही नहीं साइलेंसर की आवाज निकालना भी गुनाह, जा सकते हैं हवालात

आपने अक्सर देखा होगा कि लड़के लड़कियों को देखते ही अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड तेज कर लेते हैं या साइलेंसर से तेज आवाज निकालते हैं. 

कुछ लोग कूल बनने के लिए गाड़ी के साइलेंसर की आवाज स्पोर्ट्स बाइक जैसी करा देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोटर वाहन कानून के मुताबिक गाड़ियों को आवाज कितनी होनी चाहिए.

दरअसल, मोटरसाइकिल के साइलेंसर को लेकर कानून हैं.  अगर कोई बाइक के साइलेंसर में बदलाव करके तेज आवाज़ कराता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

इस कानून को तोड़ने पर उसे जुर्माना और जेल या दोनों हो सकता है. जानकारी के मुताबिक, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वाहन की आवाज़ बढ़ाने वाले मॉडिफ़िकेशन गैरकानूनी हैं.

मॉडिफ़ाइड साइलेंसर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर कार्रवाई की जाती है. नियम के मुताबिक, एक बाइक या कार के चलने के दौरान 80 डेसिबल से ज्यादा आवाज नहीं निकलनी चाहिए.

लेकिन मोडिफाइड साइलेंसर बदलने से 120 डेसिबल से ज्यादा की कर्कश आवाज निकलती है, जो गैरकानूनी है.

अगर कोई वाहन तेज आवाज़ करता है, तो उस पर चालान काटा जा सकता है. 

वहीं, अगर कोई चालक चेतावनी या जुर्माना भरने के बावजूद ऐसा करता है, तो नियमों का उल्लंघन करने पर उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है.

अगर कोई चालक बाइक में मॉडिफ़ाइड साइलेंसर से आवाज निकालता है, तो उसके खिलाफ ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर जुर्माना और जेल दोनों हो सकता है.