इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला, UP मदरसा बोर्ड कानून असंवैधानिक
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है.
इसमें यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है.
एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन बताया.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया.
अदालती आदेश के इस बाबत विस्तृत आदेश से तस्वीर और साफ हो सकेगी.
कानून को अल्ट्रा वायर्स घोषित किया गया है. जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया है.
उन्होंने यूपी सरकार को एक योजना बनाने का भी निर्देश दिया ताकि वर्तमान में मदरसों में पढ़ रहे.
इसके साथ ही छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित किया जा सके.