Utility News: दलाल को पैसा दिए बगैर बनवाएं ड्राइविंग लाइसेंस, जानिए कैसे?
Apply Learning Driving Licence: मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है. अलग-अलग व्हीकल्स के लिए अलग-अलग कैटेगरी के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं.
प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का प्रोसेस दो स्टेप्स में होता है. पहले लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनता है और उसके बाद फिर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनता है. ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की मिनिमम उम्र 18 साल है.
अगर आप 18 साल के हो चुके हैं और लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं तो हम आपको इसका प्रोसेस बताने वाले हैं. इसके लिए आपको किसी भी दलाल को पैसे देने की जरूरत नहीं होगी.
आप खुद ऑनलाइन लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और टेस्ट देकर अपना लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं.
कैसे करें लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई?
1. सबसे पहले Https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं.
2. इस वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपने संबंधित राज्य का चयन करना है.
3. इसके बाद "लर्नर लाइसेंस" मेन्यू में "नए लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन" पर क्लिक करें.
4. यहां आधार डिटेल और मोबाइल नंबर दर्ज करें. ओटीपी जनरेट होगा.
5. इसके बाद लर्नर्स लाइसेंस आवेदन पत्र भरें. अगले बटन पर क्लिक करें.
6. यहां आप लर्नर लाइसेंस की फीस जमा करें. आरटीओ में टेस्ट और अपॉइंमेंट डेट चुनें.
7. जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, आवेदन पत्र और फीस स्लिप के साथ तय डेट पर आरटीओ ऑफिस जाएं.
8. प्रोसेस में आपको ये चुनना होगा कि आप आरटीओ ऑफिस में टेस्ट देना चाहते हैं या घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं.
अगर आप आरटीओ जाकर टेस्ट देने का विकल्प चुनते हैं. तब आपको तय दिन आरटीओ ऑफिस जाना होगा.
वहीं, अगर आप घर ऑनलाइन टेस्ट देने का विकल्प चुनते हैं, आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं. टेस्ट पास करने पर आपके घर लर्नर लाइसेंस पहुंच जाएगा.
कई राज्य में लर्नर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट करा रहे हैं. ये सेवा आम जनता की सहूलियत के लेहाज से शुरू की गई है.