अभी OTT पर नहीं देख सकेंगे एनिमल… कोर्ट ने नेटफ्लिक्स और T-Series को जारी किया समन

Raginee Rai
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Animal OTT Release: दिल्‍ली हाईकोर्ट ने एनिमल की ओटीटी रिलीज पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने ओटीटी प्‍लेटफॉर्म नेटफ्लिक्‍स और फिल्‍म के सह निर्माता को समन जारी किया है. दरअसल ये पूरा मामला कमाई के बंटवारे से संबंधित है.

निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म ‘एनिमल’ ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़े हैं. ए सर्टिफिकेट वाली इस विवादित फिल्‍म की ब्लॉकबस्टर सफलता ने इसके आलोचकों को हैरान कर दिया है. वहीं, पर्दे के बाद इसके ओटीटी रिलीज को लेकर विवाद बना हुआ है. दरअसल, फिल्म ‘एनिमल’ के सह-निर्माताओं में से एक सिने1 स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड ने ओटीटी प्लेटफार्मों पर एनिमल की रिलीज पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया. केस टी-सीरीज के खिलाफ दाखिल किया गया है, जिसमें फिल्म को किसी भी स्ट्रीमिंग या सैटेलाइट प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई है. अब हाईकोर्ट ने इस केस पर जवाब तलब किया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने नेटफ्लिक्स-टी सीरीज को जारी किया समन

जस्टिस संजीव नरूला ने मुकदमा स्वीकार करने के बाद टी सीरीज और नेटफ्लिक्स को समन जारी किया और लिखित बयान दाखिल करने का समय दिया. जस्टिस ने प्रतिवादियों को लिखित बयान के साथ वादी के दस्तावेजों को स्वीकार/अस्वीकार करने का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि इस शपथपत्र के बिना लिखित बयान स्वीकार नहीं किया जाएगा. अदालत ने वादी को लिखित बयान की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर प्रतिकृति दाखिल करने की छूट दी है.

एनिमलकी ओटीटी रिलीज पर मचा बवाल

रणबीर कपूर की फिल्म ‘एनिमल’  26 जनवरी को ओटीटी प्‍लेटफॉर्म नेटफ्लिक्‍स पर रिलीज होनी थी. लेकिन ओटीटी रिलीज को लेकर विवाद बढ़ा हुआ है. कुछ समय पहले सह-निर्माता होने का दावा कर रही सिने 1 स्टूडियोज ने ओटीटी सहित चार अन्य प्लेटफार्म पर इसकी रिलीज को रोकने की मांग कर दी. सिने1 स्टूडियोज ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर एनिमल की डिजिटल स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर अब कोर्ट ने समन जारी किया है.

एनिमलकी ओटीटी रिलीज रोकने की क्यों है मांग?

सिने1 स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड ने टी-सीरीज पर आरोप लगाया कि उन्होंने एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है, और उन्हें अपने हिस्से का एक भी पैसा नहीं मिला है.  इसके जवाब में टी सीरीज ने कहा कि याचिकाकर्ता को 2.6 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, जिसकी जानकारी उन्होंने कोर्ट के समक्ष नहीं रखी. अदालत में सिने1 स्टूडियोज की तरफ से कहा गया कि दो प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म के निर्माण के लिए एक समझौता किया था. समझौते के तहत  सिने 1 के पास 35% लाभ का हिस्सा था, लेकिन सुपर कैसेट्स (टी सीरीज) ने सिने1 स्टूडियोज की मंजूरी के बिना फिल्म बनाने, प्रचार करने और रिलीज करने के लिए इसे खर्च किया. बिना कोई डिटेल शेयर किए बॉक्स ऑफिस बिक्री पर लाभ कमाया. इसके बावजूद सिने1 स्टूडियोज को एक पैसा नहीं मिला.

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