Shinzo Abe Murder Case: गोली मारकर पूर्व PM शिंजो आबे की हत्या करने वाले अपराधी को उम्रकैद

Ved Prakash Sharma
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Shinzo Abe Murder Case: पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या करने वाले शख्स को जापान की अदालत ने बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है.इस शख्स ने शिंजो आबे की हत्या करने की बात कबूल की थी. इस मामले ने जापान की सत्तारूढ़ पार्टी और एक विवादास्पद दक्षिण कोरियाई चर्च के बीच दशकों पुराने घनिष्ठ संबंधों को उजागर किया है.

जापान के सबसे प्रभावशाली राजनेताओं में शामिल शिंजो आबे प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद एक नियमित सांसद के रूप में कार्यरत थे. इसी दौरान 2022 में पश्चिमी शहर नारा में चुनाव प्रचार के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी. इस घटना ने सख्त बंदूक नियंत्रण वाले देश को स्तब्ध कर दिया था.

45 वर्षीय तेत्सुया यामागामी ने अक्टूबर में शुरू हुए मुकदमे में हत्या का अपराध स्वीकार कर लिया था. बुधवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा का ऐलान किया. शूटर ने कहा कि वह एक विवादास्पद चर्च के प्रति नफरत से प्रेरित था.

यामागामी ने कहा कि उसने आबे की हत्या तब की, जब उसने पूर्व नेता की ओर से यूनिफिकेशन चर्च से जुड़े एक समूह को भेजा गया एक वीडियो संदेश देखा. उसने आगे कहा कि उसका उद्देश्य उस चर्च को नुकसान पहुंचाना था, जिससे वह नफरत करता था और आबे के साथ उसके संबंधों को उजागर करना था.

अभियोजकों ने की थी आजीवन कारावास की मांग

यामागामी के लिए अभियोजकों ने आजीवन कारावास की मांग की थी. वहीं, उनके वकीलों ने चर्च के अनुयायी के बच्चे के रूप में उनकी परेशानियों का हवाला देते हुए 20 साल से अधिक की सजा न देने की मांग की थी.

सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और चर्च के बीच घनिष्ठ संबंधों के खुलासे के बाद पार्टी ने चर्च से दूरी बना ली. इसके चलते जांच शुरू हुई, जिसकी वजह से चर्च की जापानी शाखा का कर-मुक्त धार्मिक दर्जा खत्म कर दिया गया और उसे भंग करने का आदेश दिया गया.

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