आज खत्म हो रही हैं कई जरूरी डेडलाइन, LPG सब्सिडी से लेकर ATM फ्री ट्रांजैक्शन तक बदलेंगे नियम

Shivam
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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September 30 Deadlines: अगर आपने कोई जरूरी वित्तीय या बैंकिंग से जुड़ा काम अभी तक पूरा नहीं किया है, तो आज यानी 30 सितंबर आपके लिए बेहद अहम हो सकता है. कई ऐसे नियम और सुविधाएं हैं जिनकी मौजूदा समयसीमा आज खत्म हो रही है, जबकि कुछ मामलों में सरकार या संबंधित संस्थाएं पहले ही डेडलाइन बढ़ा चुकी हैं. इनमें LPG सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, SBI के फ्री ATM ट्रांजैक्शन और NPS से जुड़े शुल्क जैसे कई बदलाव शामिल हैं. ऐसे में 1 अक्टूबर से पहले यह जानना जरूरी है कि कौन सी सुविधा आज खत्म हो रही है और किन मामलों में आपको राहत मिल चुकी है.

1. LPG सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन

LPG सब्सिडी का लाभ लेने वाले ग्राहकों के लिए 30 सितंबर की तारीख महत्वपूर्ण है. सब्सिडी का फायदा जारी रखने के लिए लाभार्थियों को बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा करने के लिए कहा गया है. इसके बाद 1 अक्टूबर 2026 से LPG सब्सिडी से जुड़े नियमों में बदलाव लागू होने की बात कही गई है. अगर आप LPG सब्सिडी का लाभ लेते हैं और अभी तक अपना बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं किया है, तो इस प्रक्रिया को लेकर आज की डेडलाइन पर ध्यान देना जरूरी है.

2. टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन बढ़ी

जिन टैक्सपेयर्स पर इनकम टैक्स ऑडिट लागू होता है, उनके लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने की मूल डेडलाइन 30 सितंबर थी. हालांकि, बाद में सरकार ने इस डेडलाइन को बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दिया. इसका मतलब है कि जिन टैक्सपेयर्स पर टैक्स ऑडिट लागू है, उन्हें 30 सितंबर के बाद भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है. यह राहत केवल उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिनके लिए इनकम टैक्स के नियमों के तहत टैक्स ऑडिट जरूरी है.

3. SBI के सैलरी अकाउंट पर फ्री ATM ट्रांजैक्शन की सीमा बदलेगी

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर्स के लिए 1 अक्टूबर 2026 से फ्री ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है. नए नियम के तहत दूसरे बैंकों के ATM और ऑटोमेटेड डिपॉजिट कम विथड्रॉल मशीन पर मिलने वाले फ्री ट्रांजैक्शन की मासिक सीमा 10 से घटाकर 5 की जा रही है. यानी 1 अक्टूबर से ऐसे सैलरी अकाउंट धारकों को दूसरे बैंकों के ATM और संबंधित मशीनों पर हर महीने पहले के मुकाबले कम फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे.

4. WhatsApp Business के UPI पेमेंट नियम में बदलाव

WhatsApp Business इस्तेमाल करने वाले कारोबारियों के लिए भी 30 सितंबर अहम तारीख है. अपने अकाउंट में वैलिड पेमेंट मेथड, जैसे क्रेडिट कार्ड, जोड़ने से जुड़ी मौजूदा सुविधा के लिए आज आखिरी दिन बताया गया है. इसके अलावा 1 अक्टूबर से कस्टमर सपोर्ट से जुड़ी 24 घंटे की फ्री विंडो खत्म होने की बात कही गई है. इसके बाद संबंधित सेवाओं के लिए 14 पैसे प्रति सर्विस के साथ GST का शुल्क लागू होने की जानकारी दी गई है.

5. NPS में नया अकाउंट खोलने पर लगेगी ऑनबोर्डिंग फीस

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA ने NPS और NPS Lite से जुड़े पॉइंट ऑफ प्रेजेंस यानी PoP चार्ज में बदलाव किया है. 1 अक्टूबर 2026 से PoP के जरिए NPS में नया PRAN खोलने पर 200 रुपये की एकमुश्त ऑनबोर्डिंग फीस लागू होगी. इसके अलावा PoP के लिए 0.20 फीसदी AUM का सालाना चार्ज भी रखा गया है. हालांकि, अगर ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया डिजिटल तरीके से पूरी की जाती है, तो यह फीस 100 रुपये होगी.

6. PPF, SCSS और दूसरी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों पर नजर

30 सितंबर को सिर्फ डेडलाइन खत्म होने वाले काम ही अहम नहीं हैं. करोड़ों छोटे निवेशकों की नजर छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा पर भी है. वित्त मंत्रालय की ओर से PPF, Senior Citizen Savings Scheme यानी SCSS, Sukanya Samriddhi Yojana और दूसरी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा की जानी है. अगर सरकार नई ब्याज दरों का ऐलान करती है, तो उसका असर अगले तिमाही से देखने को मिल सकता है.

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