Delhi NCR PUCC Rule: 1 अक्टूबर से बिना PUCC नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, नियम तोड़ने पर ₹10 हजार जुर्माना और जेल

Shivam
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Delhi NCR PUCC Rule: दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए वाहन चालकों के लिए 1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत NCR के 35 जिलों में बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी PUCC के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा. ऐसे में अगर आपके वाहन का PUCC खत्म हो चुका है, तो समय रहते उसे अपडेट करा लेना जरूरी है. सिर्फ इतना ही नहीं, बिना वैध PUCC के सड़क पर वाहन चलाना भी भारी पड़ सकता है. ऐसे मामले में 10,000 रुपये तक का जुर्माना, 6 महीने तक की जेल या दोनों का प्रावधान है. इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द या निलंबित भी कर सकती है.

1 अक्टूबर से लागू होगा बिना PUCC नो-फ्यूल नियम

दिल्ली-NCR के 35 जिलों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए परिवहन विभाग ने नियमों को सख्त करने की तैयारी की है. 1 अक्टूबर से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम समेत NCR के पेट्रोल पंपों पर बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के पेट्रोल या डीजल नहीं भरा जाएगा. इसलिए वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने वाहन का PUCC समय रहते चेक करा लें. अगर प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो चुकी है, तो अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्र से नया PUCC बनवाना जरूरी होगा.

PUCC बनवाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान

1. सिर्फ मान्यता प्राप्त केंद्र से ही बनवाएं

PUCC बनवाने के लिए किसी अनधिकृत टेंट या बिना रजिस्ट्रेशन वाली दुकान पर न जाएं. हमेशा परिवहन विभाग से मान्यता प्राप्त प्रदूषण जांच केंद्र पर ही वाहन की जांच कराएं. इससे जांच का डेटा सरकारी सर्वर पर अपलोड हो सकेगा और बाद में प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर परेशानी नहीं होगी.

2. सरकारी रेट से ज्यादा भुगतान न करें

टू-व्हीलर, फोर-व्हीलर, पेट्रोल, डीजल और CNG वाहनों के लिए सरकार की ओर से आधिकारिक फीस निर्धारित है. इसलिए PUCC बनवाते समय तय सरकारी शुल्क के मुताबिक ही भुगतान करें. अगर कोई केंद्र निर्धारित शुल्क से ज्यादा पैसे मांगता है, तो सावधान रहें और कंप्यूटर से जनरेट हुई पक्की रसीद जरूर लें.

3. mParivahan ऐप पर तुरंत चेक करें स्टेटस

PUCC बन जाने के बाद वाहन मालिक को mParivahan या eChallan ऐप पर अपने वाहन का स्टेटस जरूर चेक करना चाहिए. इसके लिए ऐप में वाहन नंबर दर्ज करके नए PUCC की जानकारी देखी जा सकती है. अगर नया PUCC बनने के बाद भी उसका डेटा ऐप पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसे तुरंत जांच केंद्र के संचालक के सामने उठाएं. डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट नहीं होने की स्थिति में आगे जांच के दौरान परेशानी हो सकती है.

4. RPM रीडिंग और जांच की प्रक्रिया पर नजर रखें

प्रदूषण जांच के दौरान ऑपरेटर इंजन की रेस यानी एक्सीलेटर बढ़ाता है. इस दौरान स्क्रीन पर RPM रीडिंग दर्ज होती है. वाहन मालिकों को इस प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए. साथ ही साइलेंसर में प्रोब लगाने की प्रक्रिया भी सही तरीके से होनी चाहिए. जांच के दौरान इन प्रक्रियाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी आधार पर वाहन के प्रदूषण स्तर की जांच की जाती है.

5. लाइव कैमरे के सामने नंबर प्लेट साफ दिखाएं

नई डिजिटल प्रणाली के तहत प्रदूषण जांच के दौरान वाहन की नंबर प्लेट वेबकैम के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए. कैमरे में वाहन की सही तस्वीर और नंबर दर्ज होने के बाद ही सिस्टम वैध ऑटो-जनरेटेड PUCC जारी करता है. इसलिए वाहन मालिक यह जरूर सुनिश्चित करें कि जांच के दौरान नंबर प्लेट कैमरे में साफ दिखाई दे रही हो और वाहन की सही जानकारी रिकॉर्ड हो रही हो.

बिना PUCC वाहन चलाने पर ₹10 हजार तक का जुर्माना

बिना वैध PUCC के वाहन चलाना अब भारी पड़ सकता है. मोटर वाहन अधिनियम के तहत ऐसे मामले में 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा 6 महीने तक की जेल या जुर्माना और जेल दोनों का प्रावधान है. इतना ही नहीं, नियमों का उल्लंघन करने पर ट्रैफिक पुलिस ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या निलंबित भी कर सकती है.

वाहन मालिक अभी से कर लें PUCC चेक

1 अक्टूबर से लागू होने वाले बिना PUCC नो-फ्यूल नियम को देखते हुए वाहन मालिकों के लिए जरूरी है कि वे अपने वाहन के प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता पहले ही जांच लें. अगर PUCC एक्सपायर हो गया है, तो अधिकृत केंद्र पर जाकर जांच कराएं और नया प्रमाण पत्र बनने के बाद उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड भी mParivahan या eChallan पर जरूर चेक करें. इस तरह पेट्रोल पंप पर ईंधन लेने के समय परेशानी से बचा जा सकता है और बिना वैध PUCC वाहन चलाने पर होने वाले भारी जुर्माने से भी बचा जा सकता है.

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