अब 61 मिलियन किसानों के पास हैं भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी Digital ID

Shivam
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर 14 राज्यों के 61 मिलियन से अधिक किसानों को डिजिटल आईडी प्रदान की है. यह सुविधा किसानों का डेटाबेस विकसित करने में मदद करेगी, जो उनके भूमि रिकॉर्ड से जुड़ा होगा. मंत्रालय का लक्ष्य FY27 के अंत तक 110 मिलियन किसानों को ये विशिष्ट आईडी प्रदान करना है, जिन्हें किसान पहचान पत्र कहा जाता है, जिसमें किसानों की भूमि जोत, खेत में उगाई गई फसलों और अन्य विवरणों का विवरण होता है. मंत्रालय के एक अधिकारी ने FE को बताया, “किसानों की विशिष्ट आईडी का उपयोग करके ऋण और फसल बीमा को मंजूरी देना तेज़ होगा, जबकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) के तहत नकद हस्तांतरण को इन आईडी से जोड़ा जा रहा है.”
जिन 14 राज्यों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, उनमें से अधिकांश किसानों की पहचान पत्र संख्या उत्तर प्रदेश (13 मिलियन), महाराष्ट्र (9.9 मिलियन), मध्य प्रदेश (8.3 मिलियन), आंध्र प्रदेश (4.5 मिलियन), गुजरात (4.4 मिलियन), राजस्थान (7.5 मिलियन) और तमिलनाडु (3 मिलियन) में तैयार की गई है। असम, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरल, तेलंगाना और मध्य प्रदेश ने पहचान पत्र प्रदान करने में प्रगति की है. कृषकों को सेवाओं और योजना लाभों के वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पहल का हिस्सा एग्रीस्टैक के तहत, आधार के समान ये डिजिटल पहचान पत्र अगले कुछ वर्षों में तैयार किए जाएंगे. FY26 और FY27 में क्रमशः 30 मिलियन और 20 मिलियन किसानों को उनकी पहचान पत्र मिलने की उम्मीद है.
अनुमान के मुताबिक, देश में 140 मिलियन किसान हैं और कुल फसली क्षेत्र का लगभग 30-40 प्रतिशत हिस्सा उन किसानों द्वारा खेती किया जाता है, जिनके पास ज़मीन नहीं है. यह कहते हुए कि डेटा का स्वामित्व संबंधित राज्यों के पास है, किसान रजिस्ट्री एप्लिकेशन में किरायेदार और पट्टेदार किसानों को शामिल करने का प्रावधान है. संसद में कृषि मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत नोट के मुताबिक, “संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राज्य नीति के अनुसार ऐसे किसानों को किसान रजिस्ट्री में शामिल करने का निर्णय ले सकते हैं.” वर्तमान में पीएम किसान के तहत, एक एपीआई-आधारित सॉफ़्टवेयर लाभ का दावा करने वाले किसानों के भूमि रिकॉर्ड की जाँच करता है.
मंत्रालय ने प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण कार्यक्रम पीएम किसान के लिए नए आवेदकों के लिए भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी डिजिटल आईडी प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है. अधिकारियों ने कहा कि मौजूदा पीएम लाभार्थियों पर इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों के लिए एक प्रामाणिक डेटाबेस तैयार किया जाए. मंत्रालय ने राज्यों से भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण और लाभार्थियों के नाम को अपडेट करने का आग्रह किया था, ताकि किसानों की डिजिटल आईडी बनाई जा सके.
इसमें यह भी कहा गया है कि अगर पीएम-किसान के रूप में शामिल किए जाने वाले किसी नए आवेदक के नाम पर जमीन नहीं है, तो राज्य के राजस्व विभाग को अपडेट करने के लिए एक तंत्र बनाना होगा. पिछले साल लॉन्च किए गए 2817 करोड़ रुपये के डिजिटल कृषि मिशन के तहत, मंत्रालय का लक्ष्य एक मजबूत कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने के लिए एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली और एक व्यापक मृदा उर्वरता और प्रोफ़ाइल मानचित्र जैसे डीपीआई बनाना है. एग्रीस्टैक में कृषि क्षेत्र से जुड़ी तीन मूलभूत रजिस्ट्री या डेटाबेस शामिल हैं- भू-संदर्भित गांव के नक्शे, फसल बोई गई रजिस्ट्री और किसानों की रजिस्ट्री। सरकार ने खरीफ 2025 से राज्यों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण करना शुरू कर दिया है.

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