Delhi: दिल्लीवालों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है. अगर आपकी गाड़ी काफी पुरानी है या तय समयसीमा को पार कर चुकी है, तो आपको आगामी 1 जुलाई से पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा. इसमें पेट्रोल, डीजल और सीएनजी शामिल है. दरअसल, एन्ड ऑफ़ लाइफ वाली गाड़ियों को ईंधन नहीं देने का आदेश लागू होने जा रहा है. पेट्रोल पंप पर इस आदेश का पालन सख्ती से किया जाएगा. कैमरे के जरिए पेट्रोल पंप पर निगरानी रखी जाएगी.
कैमरा गाड़ी का करेंगी NO अनाउंस
खबर के मुताबिक, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इस पर खास नजर बनाए रखेगी. पेट्रोल पंप पर पुलिसकर्मियों की तैनाती भी होगी. ANPR कैमरा सिस्टम से निगरानी रखी जा रही है. जब गाड़ी पेट्रोल पंप पर आएगी तो कैमरा गाड़ी का NO अनाउंस करेंगी. यह बताएगी कि गाड़ी कितने साल पुरानी है. अगर गाड़ी 15 साल पुरानी है या 10 साल पुरानी है तो तुरंत कार्रवाई होगा. पहली बार में गाड़ी का मालिक एफिडेविट देखकर गाड़ी ले जा सकता है. लेकिन दूसरी बार में गाड़ी को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा.
कानून व्यवस्था में नहीं होगी समस्या
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएएम) के मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दिल्ली सरकार के परिवहन सचिव निहारिका राय और ट्रैफिक पुलिस के विशेष सचिव अजय चौधरी ने उम्मीद जताते हुए कहा कि इस पहल से दिल्ली में कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं आएगी. लोग और डीलर सहयोग करेंगे.
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