अब खुली मिठाई खरीदते समय नहीं होगी टेंशन, हर मिठाई पर लिखी होगी एक्सपायरी डेट

Shivam
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Sweet Expiry Date Rule: शादी हो या त्योहार, मिठाई के बिना जश्न अधूरा सा लगता है. लेकिन जब दुकान पर सजी खुली मिठाइयों में से अपनी पसंद की मिठाई खरीदने की बारी आती है, तो एक सवाल अक्सर मन में रहता है कि आखिर यह मिठाई कितनी पुरानी है और इसे कब तक खाना सुरक्षित है. अब उत्तर प्रदेश में मिठाई खरीदने वाले ग्राहकों को इस सवाल का जवाब आसानी से मिल सकेगा. उत्तर प्रदेश सरकार ने खुली मिठाइयों को लेकर अहम कदम उठाया है. अब राज्य में दुकानों पर बिकने वाली खुली मिठाइयों के साथ उनकी यूज-बाय या एक्सपायरी डेट की जानकारी भी देनी होगी. इससे ग्राहक मिठाई खरीदने से पहले यह जान सकेंगे कि उसे कब तक खाया जा सकता है.

खुली मिठाई को लेकर नया नियम

उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यानी FSDA ने दुकानों में खुली मिठाइयों को लेकर नए नियम लागू करने का फैसला किया है. इसके तहत मिठाई की दुकानों पर खुली मिठाइयों की एक्सपायरी या यूज-बाय डेट स्पष्ट रूप से लिखनी होगी. इस व्यवस्था का मकसद ग्राहकों को मिठाई की ताजगी और उसकी सुरक्षित खपत की अवधि के बारे में जानकारी देना है. अब ग्राहक सिर्फ मिठाई देखकर ही फैसला नहीं करेंगे, बल्कि उसके साथ दी गई तारीख देखकर भी अपनी पसंद की मिठाई खरीद सकेंगे.

त्योहारों से पहले क्यों लिया गया फैसला?

अक्टूबर और नवंबर में देशभर में त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है. दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों के दौरान मिठाइयों की मांग काफी बढ़ जाती है. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मिठाई खरीदते हैं और दुकानों पर भीड़ भी बढ़ जाती है. ऐसे समय में खुली मिठाइयों पर यूज-बाय या एक्सपायरी डेट की जानकारी उपलब्ध होने से ग्राहकों को यह पता चल सकेगा कि संबंधित मिठाई को कितने समय तक खाया जा सकता है.

15 अक्टूबर से लिखनी होगी एक्सपायरी डेट

जानकारी के मुताबिक, खुली मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट या यूज-बाय डेट लिखने की व्यवस्था 15 अक्टूबर से लागू होगी. इसके बाद मिठाई बनाने वाली यूनिट्स और दुकानदारों को खुली मिठाइयों के साथ उनकी खपत की समय सीमा की जानकारी देनी होगी. अब तक खुली मिठाई खरीदते समय ग्राहक के पास उसकी उम्र या एक्सपायरी के बारे में जानने का कोई स्पष्ट तरीका नहीं होता था. नए नियम के बाद मिठाई की दुकान पर ही यह जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे ग्राहक अपनी पसंद की मिठाई खरीदने से पहले उसकी निर्धारित अवधि देख सकेंगे.

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