UP News: फतेहपुर में एक दिल दहला देने वाले मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. 19 साल की युवती से दुष्कर्म के बाद उसकी नृशंस हत्या के मामले में मुख्य आरोपी अजय उर्फ शीलू को फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि उसके दो सहयोगियों को सात-सात साल की कठोर कैद की सजा मिली है.
2022 में हुई थी वारदात
मालम हो कि वारदात 30 मई, 2022 को उस समय हुई थी, जब युवती कोचिंग से वापस लौट रही थी. इसी दौरान तीन युवकों ने उसे अगवा कर खैराबाद के जंगलों में उसके साथ दरिंदगी की थी. युवती का शव जंगल में बरामद हुआ था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर 24 चोटों के निशान पाए गए थे. मृतका कानपुर नगर के बौहारा गांव से जहानाबाद कोचिंग पढ़ने आती थी. इस जघन्य अपराध की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट ADJ (FTC)-1 की अदालत में हुई, जहां सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर फैसला सुनाया गया.
शासकीय अधिवक्ता महेन्द्र सिंह ने बताया कि यह घटना जहानाबाद थाना क्षेत्र की है. आज न्यायालय ने एक निर्णय सुनाया है. यह मामला 19 वर्षीय युवती से दुष्कर्म और फिर निर्मम हत्या का था. मुख्य आरोपी अजय उर्फ शीलू को न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत मृत्युदंड तथा धारा 376 के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अन्य धाराओं के तहत भी कठोर सजा सुनाई गई है.
अदालत का फैसला:
अजय उर्फ शीलू को धारा 302 IPC (हत्या) के तहत मृत्यु दंड और ₹50,000 जुर्माना
धारा 376 IPC (बलात्कार) के तहत आजीवन कारावास और ₹20,000 जुर्माना
धारा 201 IPC (सबूत मिटाने) के तहत 7 साल की सजा और ₹10,000 जुर्माना
धारा 120B IPC (साजिश) के तहत 6 माह की सजा और ₹1,000 जुर्माना
छोटू उर्फ अवनीश सोनकर और मायादेवी को धारा 201 IPC के तहत 7 साल की सजा और ₹10,000 जुर्माना
धारा 120 B IPC के तहत 6 माह की सजा और ₹1,000 जुर्माना
घटना का विवरण:
मृतका के पिता ने बताया कि घटना से पूर्व उसका पड़ोसी अजय उर्फ शीलू उसकी पुत्री को लगातार छेड़ता और परेशान करता था. 30 मई 2022 की सुबह करीब 8 बजे उसकी पुत्री कोचिंग के लिए जहानाबाद स्थित कोचिंग सेंटर के लिए निकली थी, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वह वापस नहीं लौटी. परेशान होकर वादी उसे खोजने निकला और चौरा बस स्टॉप के पास उसने अजय को मोटरसाइकिल पर अपनी पुत्री को लेकर खैराबाद की तरफ जाते देखा. जब वह यादव के खेत में पहुंचा तो वहां पुत्री का शव पड़ा मिला.
पोस्टमार्टम में युवती के शरीर पर 24 गंभीर चोटों के निशान पाए गए. अजय ने युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी निर्ममता से हत्या की और उसका मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया था.
(रिपोर्ट, यश द्विवेदी)