New Delhi: हवाई यात्रा के दौरान एयरपोर्ट पर कूल रील्स बनाने, सेल्फी खींचने या ट्रैवल व्लॉग शूट करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एयरपोर्ट के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को लेकर एक नई और सख्त गाइडलाइन जारी की है. नियमों का उल्लंघन करने पर न सिर्फ फोन जब्त हो सकता है, बल्कि भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
बिना अनुमति वीडियो या फोटो बैन
इन जगहों पर बिना अनुमति वीडियो या फोटो बैन है. सिक्योरिटी चेकपॉइंट पर जहां यात्रियों और सामान की चेकिंग होती है. बोर्डिंग गेट और रनवे बस पर विमान की तरफ जाते समय. एयरपोर्ट एप्रन और एयरक्राफ्ट हैंडलिंग जोन पर जहां विमान खड़े होते हैं और उनका रखरखाव होता है. इसके अलावा जहां एयरपोर्ट स्टाफ और सुरक्षा एजेंसियां काम करती हैं. सुरक्षा बल और एयरपोर्ट अधिकारी अब इन नियमों को लेकर काफी सख्त रुख अपनाने जा रहे हैं.
कैमरा या मोबाइल इस्तेमाल करने पर जुर्माना
लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है. प्रतिबंधित जगह पर कैमरा या मोबाइल इस्तेमाल करने पर तुरंत जुर्माना लगाया जाएगा और गंभीर मामलों में फोन को जब्त कर जांच की जाएगी. अगर मामला ज्यादा गंभीर हुआ, तो संबंधित यात्री का नाम No-Fly List में डालने की सिफारिश की जा सकती है. इसका मतलब है कि आप पर कुछ समय या हमेशा के लिए हवाई यात्रा करने पर प्रतिबंध लग सकता है.
वीडियो धड़ल्ले से इंटरनेट पर पोस्ट
पिछले कुछ समय से इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब व्लॉग्स के चक्कर में यात्री एयरपोर्ट के अंदरूनी हिस्सों के वीडियो धड़ल्ले से इंटरनेट पर पोस्ट कर रहे थे. इन वीडियो और तस्वीरों में अनजाने में एयरपोर्ट का सिक्योरिटी सिस्टम, स्टाफ की मूवमेंट और निगरानी करने वाले संवेदनशील कैमरे व उपकरण रिकॉर्ड हो जाते हैं. यह डेटा पब्लिक डोमेन में जाने से एयरपोर्ट की सुरक्षा में बड़ी सेंध लग सकती है. इसी खतरे को भांपते हुए DGCA ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए यह कड़ा फैसला लिया है.
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