SC से सीएम केजरीवाल को मिल गई अंतरिम जमानत, लेकिन जेल से बाहर आने में फंस रहा ये पेंच

Abhinav Tripathi
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Sub Editor, The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Delhi CM Arvind Kejriwal: दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है. देश के शीर्ष न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत वाली याचिका पर अपना फैसला आज सुनाया. सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है.

हालांकि, सीबीआई वाले मामले में सुनवाई बाकी है. ऐसे में अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी सीएम केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले को 3 जजों वाली बेंच को भेज दिया है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है.

कोर्ट के इस फैसले को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, “अगर पीएमएलए के तहत मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया जाता है, तो यह पूरे देश में इस कानून के दुरुपयोग के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और कई लोग इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं. हमें उम्मीद है कि यह फैसला हमारे देश के संविधान को मजबूत करेगा.”

ज्ञात हो कि दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इसी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. जिस दौरान कोर्ट फैसला सुना रहा था, उस वक्त अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी के वकील एसजी तुषार मेहता अदालत में मौजूद थे. कोर्ट ने अपने फैसले के साथ इस मामले को बड़ी बेंच के समक्ष भेज दिया.

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