बिहार में बढ़ा आरक्षण का दायरा, अब मिलेगा 75 प्रतिशत रिजर्वेशन, नीतीश सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

Abhinav Tripathi
Sub Editor, The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Bihar 75 Percent Reservation: बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है. राज्य में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है. ऐसे में अब बिहार के लोगों को 75 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा. इसको लेकर बिहार सरकार ने गजट प्रकाशित कर दिया है. कानून बनने के साथ ही बिहार के सभी शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में अनुसूचित जाति/जनजाति, ईबीसी और ओबीसी को 75 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा. सीएम नीतीश कुमार ने आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को विधान सभा में पेश किया था. बिहार सरकार ने आरक्षण सीमा को 15 प्रतिशत बढ़ाने का काम किया है.

जानिए किसे कितना आरक्षण का लाभ
बिहार में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 लागू होने के बाद राज्य के एससी वर्ग को 20 प्रतिशत, एसटी वर्ग को दो प्रतिशत, अति पिछड़ा वर्ग को 25 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग को 18 प्रतिशत लाभ मिल सकेगा. वहीं, अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाला 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी लागू रहेगा. बिल के पास होने और कानून बनने के साथ ही शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरी में पिछड़े, दलित और महादलित को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा. सबसे ज्यादा फायदा इन वर्गों को सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्रवेश के दौरान होगा.

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विधाननसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया गया था बिल
उल्लेखनीय है कि बिहार की नीतीश सरकार ने आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को विधानसभा के शीतकालीन के दौरान पेश किया था. इसके बाद 9 नवंबर को इस विधेयक पर दोनों सदनों की अनुमति मिल गई थी. राज्यपाल से स्वीकृति होने के बाद से राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75 फीसदी हो गया है. सबसे खास बात है कि इस विधेयक पर विपक्षी पार्टी भाजपा ने भी अपना समर्थन दिया था.

जानकारी दें कि बिहार राज्य के सीएम नीतीश कुमार ने 7 नवंबर को सदन में इस बात की घोषणा की थी राज्य में 60 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ाकर 75 फीसदी किया जाएगा. इसके बाद सरकार ने कैबिनट की मीटिंग बुलाई. कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद दोनों सदनों में बिल को रखा गया. जहां से इसे हरी झंडी मिल गई. दोनों सदनों से बिल के पास होने के साथ ही बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने इस बिल पर अपनी सहमति दे दी.

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