दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों के मनमानी फीस से राहत, विधानसभा में विधेयक पास, जानें क्या बने हैं नियम?

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Delhi: दिल्लीवासियों को अब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों द्वारा वसूली जा रही मनमानी फीस से राहत मिलेगी. इसके लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक 2025 पारित कर दिया गया है. दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में मनमाने ढंग से बढ़ाई जा रही फीस को कंट्रोल करने के लिए यह अहम कदम उठाया है.

52 साल बाद अभिभावकों का यह वनवास खत्म- सीएम रेखा गुप्ता

विधानसभा में दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक 2025 पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है. दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक पेश किया था. सदन में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि 52 साल बाद अभिभावकों का यह वनवास खत्म हुआ. कानून मिला और कानून के माध्यम से न्याय मिला है. सीएम ने बताया कि यह बिल जनता और अभिभावकों के हित में है.

कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जनता को गुमराह किया

सीएम ने कहा कि हमारा बच्चा कहां पढ़ेगा और कैसे स्कूल की फीस देंगे, अभिभावकों की यह पहली चिंता होती है. उन्होंने कहा कि दिल्ली की सत्ता में 15 साल रही कांग्रेस और 11 साल रही आम आदमी पार्टी ने जनता को गुमराह किया. इसे लेकर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने विधानसभा में दिल्ली स्कूल फीस रेगुलेशन बिल पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष आतिशी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला. कहा कि आतिशी को शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बनाया गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाईं.

जवाबदेह बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम

आशीष सूद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया. कहा, कि दिल्ली विधानसभा द्वारा दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 पारित करने के साथ दिल्ली शिक्षा को हर परिवार के लिए वास्तव में समावेशी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठा रही है.

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