Varanasi: योगी सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन शक्ति अभियान महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, स्वावलंबन के साथ स्वाभिमान को सुनिश्चित कर उन्हें और सशक्त बना रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण का अभियान मिशन शक्ति पांचवें चरण में और भी सशक्त हो गया है। सरकार महिला अपराध से जुड़े अपराधियों को सशक्त पैरवी कर तेजी से सजा दिला रही है। इस अभियान के तहत जौनपुर और गाजीपुर पुलिस ने महिला अपराधों से जुड़े मामलों में प्रभावी कार्रवाई करते हुए 11 मुकदमों में 12 आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्धि हासिल की है। इसमें आरोपियों को कठोर कारावास सहित मृत्युदंड,आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित कराया गया है।
योगी सरकार की सक्रियता और प्रतिबद्धता
योगी सरकार ने मिशन शक्ति के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस अभियान के तहत न केवल पुलिस की कार्रवाई को मजबूत किया गया है, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जागरूकता और सहायता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।
22 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच कार्रवाई को मिली तेज गति
मिशन शक्ति का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा देना है। यह अभियान महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों ( दहेज हत्या, बलात्कार, यौन उत्पीड़न) आदि के खिलाफ सख्त कार्रवाई और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। पुलिस उपमहानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वैभव कृष्ण ने बताया कि पुलिस और अभियोजन एजेंसियों की प्रभावी जांच और सशक्त पैरवी के कारण इन मामलों में दोष सिद्धि संभव हो सका है। मिशन शक्ति 5.0 के तहत वाराणसी परिक्षेत्र के जौनपुर और गाजीपुर पुलिस द्वारा गुणवक्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी व पैरवी की गति बढ़वा कर दिनांक 22.09.2025 से दिनांक -07.10.2025 तक दहेज उत्पीड़न/ हत्या, यौन उत्पीड़न, पॉक्सो एक्ट आदि जैसे महिला सम्बंधित अपराधों के कुल 11 मुकदमों में 12 अभियुक्तों को कठोर कारावास, मृत्युदंड, आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित कराया गयाा। इनमें जौनपुर पुलिस ने 9 मामलों में 10 आरोपियों और गाजीपुर पुलिस ने 2 मामलों में 2 आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्धि हासिल की है।
जौनपुर पुलिस ने विभिन्न गंभीर अपराधों में सुनिश्चित कराई सजा
–नाबालिग लड़की से बलात्कार–एक दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 25,000 रुपये का अर्थदंड
–दहेज हत्या- दोषी दंपति को 10 वर्ष का साधारण कारावास और 12,000-12000 रुपये का जुर्माना
— नाबालिग लड़की से बलात्कार- दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 27,000 रुपये का जुर्माना
— नाबालिग से बलात्कार-एक दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 25,000 रुपये का अर्थदंड
–हत्या-एक को आजीवन कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना।
-अपहरण और जबरन वसूली–एक दोषी को 5 वर्ष की कैद और 16,000 रुपये का अर्थदंड
–एससी/एसटी वर्ग की नाबालिग लड़की से बलात्कार– दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास और 22,000 रुपये का अर्थदंड
–नाबालिग लड़की से बलात्कार- एक व्यक्ति को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना
ग़ाज़ीपुर पुलिस ने दो गंभीर अपराधों में दिलाई सजा
पॉक्सो एक्ट के तहत 1 आरोपी को आजीवन कारावास और 1,00,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित
पॉक्सो एक्ट में एक अभियुक्त को फ़ांसी और अर्थदंड