Indian Railways New Rules: अक्टूबर में ट्रेन से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर, टिकट के साथ रखना होगा ये दस्तावेज

Shivam
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Indian Railways New Rules: अगर आप अक्टूबर में ट्रेन से सफर करने वाले हैं, तो इस बार स्टेशन पहुंचने से पहले सिर्फ टिकट देख लेना पर्याप्त नहीं होगा. खासकर रियायती टिकट, विशेष आरक्षण कोटा, ई-पास या प्रिविलेज टिकट ऑर्डर (PTO) के जरिए यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट के साथ जरूरी पहचान और पात्रता से जुड़े दस्तावेज भी संभालकर रखने होंगे. रेलवे ने टिकट जांच को लेकर अक्टूबर में विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है, जिसके दौरान यात्रियों के टिकट के साथ उनकी पात्रता की भी जांच की जा सकती है.

1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा विशेष अभियान

सेंट्रल रेलवे का विशेष टिकट जांच अभियान 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चलाया जाएगा. इस दौरान टिकट जांच कर्मचारी केवल यह नहीं देखेंगे कि यात्री के पास वैध टिकट है या नहीं, बल्कि यह भी जांच सकते हैं कि टिकट जिस सुविधा, रियायत या आरक्षण कोटे के आधार पर जारी किया गया है, उसके लिए यात्री पात्र है या नहीं.

किन यात्रियों को ज्यादा सावधानी रखनी होगी?

कंसेशन या निर्धारित आरक्षण कोटे के तहत टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को नियमों के मुताबिक मूल पहचान पत्र साथ रखना होगा. अगर एक टिकट पर एक से ज्यादा यात्री सफर कर रहे हैं, तो रेलवे के निर्देशों के अनुसार कम से कम एक यात्री के पास जरूरी पहचान पत्र होना चाहिए.

इसी तरह ई-पास और प्रिविलेज टिकट ऑर्डर यानी PTO के जरिए यात्रा करने वाले यात्रियों को भी अपने मूल दस्तावेज साथ रखने होंगे. PTO रेलवे के पात्र कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाली रियायती यात्रा सुविधा है. इसके तहत निर्धारित नियमों के अनुसार सामान्य किराए की तुलना में कम किराए पर यात्रा की जा सकती है.

दस्तावेज नहीं दिखाया तो क्या होगा?

टिकट जांच के दौरान जरूरी मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर यात्री के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है. रेलवे के लागू नियमों के तहत यदि यात्री अपनी पात्रता से जुड़े जरूरी दस्तावेज नहीं दिखा पाता है, तो उसे वैध दस्तावेज के अभाव में नियमों के मुताबिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

इसलिए केवल टिकट साथ रखना ही पर्याप्त नहीं माना जा सकता, खासकर तब जब टिकट किसी विशेष रियायत, कोटे या सुविधा के आधार पर जारी हुआ हो. रेलवे के मुताबिक, ई-पास या PTO के जरिए यात्रा करने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले इन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत अधिकृत अधिकारी से एक्सचेंज कराना भी जरूरी है.

कौन-कौन से पहचान पत्र मान्य हो सकते हैं?

यात्रा के दौरान पहचान के लिए कई तरह के दस्तावेज स्वीकार किए जा सकते हैं. इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

  • आधार कार्ड
  • वोटर फोटो पहचान पत्र
  • पासपोर्ट
  • पैन कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • केंद्र या राज्य सरकार का क्रमांक वाला फोटो पहचान पत्र
  • छात्र फोटो पहचान पत्र
  • फोटो वाली राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक
  • लैमिनेटेड फोटो वाला क्रेडिट कार्ड

हालांकि, केवल पहचान पत्र होना हर स्थिति में पर्याप्त नहीं होगा. अगर टिकट किसी खास कंसेशन या पात्रता के आधार पर जारी हुआ है, तो रेलवे की ओर से उससे जुड़े अतिरिक्त प्रमाण भी मांगे जा सकते हैं.

अनारक्षित टिकट भी जांच के दायरे में

विशेष टिकट जांच अभियान के दौरान अनारक्षित टिकटों की भी जांच की जाएगी. जरूरत पड़ने पर टिकट एग्जामिनर टीटीई ऐप की मदद से टिकट से जुड़ी जानकारी और उसकी वैधता की पुष्टि कर सकते हैं. रेलवे के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य टिकट और आरक्षण में होने वाली गड़बड़ियों को रोकना, राजस्व के नुकसान को कम करना और कंसेशन, पास तथा दूसरी रियायती सुविधाओं के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाना है. इसलिए अक्टूबर में ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए टिकट के साथ अपनी पहचान और पात्रता से जुड़े जरूरी दस्तावेज पहले से जांचकर रखना जरूरी होगा.

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