Immigration Bill लाने वाला है अमेरिका, हर देश के लिए होंगे अलग नियम, जानें भारत के लिए शर्त

Raginee Rai
Raginee Rai
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
Must Read
Raginee Rai
Raginee Rai
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Immigration Bill in US: अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप आगामी 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करेंगे. ट्रंप की ताजपोशी के बाद अमेरिका में नया आव्रजन विधेयक (Immigration Bill) लाया जा सकता है, जिसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है. यह इमिग्रेशन बिल सभी देशों के लिए अलग-अलग नियम, शर्तों और छूट वाला होगा.

बुधवार को डेमोक्रेटिक पार्टी के दो सीनेटरों ने एक संभावित बिल पेश किया, जिसका मकसद अप्रवासी परिवारों को फिर से एकजुट करना और प्रति देश परिवार-आधारित आव्रजन सीमा को बढ़ाना है, जिससे चीन और भारत जैसे एकल देश में जाने के लिए अधिक वीजा की परमिशन मिल सके. इस नई इमिग्रेशन पॉलिसी में भारत को सबसे ज्यादा छूट मिलने की संभावना है.

बिल में फिलिपीनो वेटेरन्स फैमिली रीयूनिफिकेशन एक्ट भी शामिल

सीनेट न्यायिक समिति की सदस्य सीनेटर माजी के.हिरोनो और टैमी डकवर्थ द्वारा प्रस्तुत ‘रियूनाइटिंग फैमिलीज एक्ट’ देश की इमिग्रेशन सिस्‍टम में परिवारों को एकजुट करेगा, परिवार आधारित आव्रजन संबंधी लंबित मामलों को कम करेगा और कानूनों को अपडेट करेगा, ताकि यह पता चल सके कि परिवार किस तरह अमेरिका में प्रवास करते हैं. इस बिल में सीनेटर हिरोनो का ‘फिलिपीनो वेटेरन्स फैमिली रीयूनिफिकेशन एक्ट’ भी शामिल है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले फिलिपिनो दिग्‍गजों के बच्‍चों के लिए वीजा प्रक्रिया में तेजी लाएगा.

डोनाल्‍ड ट्रंप के प्रमुख एजेंडे में थी इमिग्रेशन पॉलिसी

अमेरिका के भावी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में नई इमिग्रेशन पॉलिसी प्रमुख तौर पर शामिल थी. इसलिए उनके राष्ट्रपति बनने के बाद इमिग्रेशन पॉलिसी में बड़े परिवर्तन की चर्चाएं तेज हो गई हैं. हालांकि इस इमिग्रेशन पॉलिसी में भारतीयों का विशेष ख्याल रखे जाने की उम्मीद जताई जा रही है. हिरोनो ने कहा कि मौजूदा समय में अमेरिकी सीनेट में सेवारत एकमात्र अप्रवासी के रूप में मुझे हमारे देश की पारिवारिक इमिग्रेशन सिस्‍टम को अपडेट करने और पारिवार को एकजुट करने संबंधी ‘रियूनाइटिंग फैमिलीज एक्ट’ को प्रस्तुत करते हुए गर्व महसूस हो रहा है.

उन्होंने कहा, ‘‘परिवार-आधारित आव्रजन वीजा के लंबित मामलों को कम करने, करीबी रिश्तेदारों को वीजा सीमा से छूट देने और एलजीबीटीक्यू प्लस (समलैंगिक समुदाय) परिवारों को अलग होने से रोकने के लिए परिवर्तनों को लागू करके, यह बिल हमारी इमिग्रेशन सिस्‍टम में पारिवारिक एकता को बेहतर तरीके से प्राथमिकता देगा.’’

इमिग्रेशन पॉलिसी में होगा व्यापक सुधार

यूएसए  अपने इमिग्रेशन पॉलिसी में व्यापक सुधार की सख्त आवश्‍यकता महसूस कर रहा है. सीनेटर माज़ी के. हिरोनो ने कहा कि परिवार पुनर्मिलन अधिनियम सही दिशा में एक कदम है जो हमारी आव्रजन प्रणाली में परिवारों को फिर से एकजुट करने या एक साथ रखने में मदद करेगा. डकवर्थ ने कहा कि यह कानून परिवार-आधारित लंबित मामलों को खत्‍म करने, अधर में लटके ‘ग्रीन कार्ड’ आवेदनों को स्वीकृति देने में सहायता करके व्यावहारिक सुधारों को लागू करेगा तथा अधिक से अधिक परिवारों को एक साथ लाएगा.

ये भी पढ़ें :- ट्रंप प्रशासन में एक और बड़ी नियुक्ति, अरबपति जेरेड इसाकमैन होंगे नासा के नए प्रमुख

 

Latest News

‘निष्पक्ष पत्रकारिता को नुकसान उठाना पड़ता है’, SATCAB Symposium 2026 कार्यक्रम में बोले CMD उपेंद्र राय

भारत मंडपम, नई दिल्ली में 16वां SATCAB Symposium 2026 आयोजित हुआ. विषय Reconstructing news discourse with new models for broadcast and digital media था. सीएमडी उपेंद्र राय ने टीवी से मोबाइल की ओर बदलाव, निष्पक्ष पत्रकारिता की चुनौतियों और मीडिया के बदलते स्वरूप पर खुलकर अपनी बात रखी.

More Articles Like This