Pakistan: पंजाब में सिख विवाह अधिनियम 2024 को मिली मंजूरी

Raginee Rai
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Pakistan: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने सिख विवाह अधिनियम 2024 को हरी झंडी दे दी है. इस एक्‍ट के तहत सिख समुदाय के 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के जोड़े विवाह और तलाक का रजिस्‍ट्रेशन करा पाएंगे. मंगलवार को मुख्‍यमंत्री मरियम नवाज की अध्‍यक्षता में प्रांतीय मंत्रिमंडल ने एक बैठक की. बैठक में पंजाब सिख आनंद कारज विवाह रजिस्ट्रार और विवाह नियम 2024 को मंजूरी मिली.

आज का दिन ऐतिहासिक- रमेश सिंह अरोड़ा

पंजाब प्रांत के अल्‍पसंख्‍यक और मानवाधिकार मंत्री सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने इसे ऐतिहासिक दिन करार दिया है. रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि आज पंजाब विश्व का पहला ऐसा प्रांत बन गया है, जहां सिख विवाह एक्‍ट लागू किया गया है. उन्होंने कहा कि दूसरे प्रांतों में रह रहे सिख समुदाय के लोग भी यहां आकर अपने विवाह का रजिस्‍ट्रेशन करा सकते हैं. इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि आने वाले कुछ महीने में हिंदू विवाह अधिनियम भी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा.

विद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी होगा बदलाव

सरदार रमेश सिंह अरोड़ा के मुताबिक, साल 2017 से सिख विवाह अधिनियम को मंजूरी दिलाने का प्रयास किया गया है. सिख विवाह एक्‍ट 2024 के तहत विवाह करने वाले युवक और युवती की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होना जरूरी है. यदि विवाह में किसी प्रकार का व्यवधान आता है तो पांच सदस्यीय संगत द्वारा समस्‍या का समाधान निकाला जाएगा. पंजाब सरकार स्‍कूलों के पाठ्यक्रमों से नफरत से जुड़े पाठों को भी हटाएगी. इनकी जगह शांति बनाए रखने वाले पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा.

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