अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप के खिलाफ कोर्ट में ठोका मुकदमा, जानिए क्या है मामला

Aarti Kushwaha
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

US Tariff Policy अमेरिका के 25 राज्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोर्ट का रूख किया है. इन राज्यों का कहना है कि ट्रंप ने कई देशों पर नए टैरिफ लगाकर अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है. बता दें कि इन 25 राज्यों में लगभग सभी पर डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकारें हैं. रिपोर्ट के अनुसार, इन राज्यों ने सोमवार को ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. उनका कहना है कि राष्ट्रपति ने दर्जनों देशों पर जो नए टैरिफ लगाए हैं, उन्हें लगाने का अधिकार उनके पास नहीं था.

रिपोर्ट के मुताबिक, इन राज्यों ने न्यूयॉर्क स्थित अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय व्यापार अदालत में याचिका दायर कर उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि इन टैरिफ को तुरंत रोका जाए, इन्हें गैरकानूनी घोषित किया जाए और सरकार को लोगों का पैसा वापस करने का आदेश दिया जाए. 25 राज्यों के गठबंधन ने कोर्ट में कहा है कि “अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन में जबरन मजदूरी की समस्या और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) द्वारा लगाए गए दुनिया भर के टैरिफ के बीच कोई सीधा और तार्किक संबंध नहीं है.”

क्या है पूरा मामला 

बता दें कि यह मामला डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पिछले महीने लगाए गए नए टैरिफ से जुड़ा है. राष्ट्रपति ने अमेरिका के 60 व्यापारिक पार्टनर देशों पर 10 प्रतिशत से 12.5% तक का टैरिफ लगाया था. इन्हीं देशों से अमेरिका का ज्यादातर आयात होता है. ऐसे में ये टैरिफ USTR की जांच के बाद लगाए गए थे. जांच में आरोप लगाया गया कि कुछ देश सामान बनाने के लिए जबरन मजदूरी का इस्तेमाल कर रहे हैं.

बता दें कि अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के व्यापार में बड़ा बदलाव कर दिया है. उन्होंने अमेरिका के दोस्तों और विरोधियों, दोनों देशों पर कई तरह के टैरिफ लगाए हैं. व्हाइट हाउस ने ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ दर्ज इस नई याचिका का जवाब दिया और कहा कि सरकार का फैसला पूरी तरह कानूनी है. व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बयान में कहा कि “अमेरिका अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे उन नीतियों और तरीकों को खत्म किया जा सके जो अमेरिकी व्यापार पर बोझ डालते हैं.”

पहले टैरिफ पर कोर्ट से लग चुका है झटका

ट्रंप ने जब पहले दौर के टैरिफ लगाए थे तो फरवरी में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रद्द कर दिया था. इसके बाद ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर 10 प्रतिशत का एक नया टैरिफ लगा दिया था, जो जुलाई में खत्म हो गया. अब उसकी जगह धारा 301 के तहत नए टैरिफ लागू किए गए हैं. ये नए टैरिफ 24 जुलाई को लागू हुए, ठीक उसी दिन जब 10 प्रतिशत वाला पुराना टैरिफ खत्म हुआ.

 

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