जुबीन गर्ग के सिंगापुर में आखिरी लोकेशन, होटल की CCTV फुटेज और अन्य सबूत जुटा रही असम की SIT

Guwahati: असम के लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग की अचानक मौत ने सभी को हैरान कर दिया था. फिलहाल संदिग्ध मौत के मामले की जांच चल रही है. जांच कर रही विशेष जांच टीम SIT अब सिंगापुर में पड़ताल कर रही है. SIT के दो वरिष्ठ अधिकारी, CID के विशेष DGP मुन्ना प्रसाद गुप्ता और SP रैंक के अधिकारी तरुण गोयल सिंगापुर पहुंचे हैं. बताया जा रहा है कि इन अधिकारियों की सिंगापुर पुलिस से मुलाकात भी हुई है. अब आगे दोनों अधिकारी जुबीन गर्ग के आखिरी दिनों की जानकारी, होटल की CCTV फुटेज और अन्य सबूत जुटा रहे हैं.

आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे जुबीन

बता दें कि जुबीन सिंगापुर में असम एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे. जहां 19 सितंबर को जुबीन गर्ग का निधन हुआ था. वह एक यॉट पर थे, जहां उनके साथ उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, बैंड के सदस्य शेखरज्योति गोस्वामी और अमृतप्रभा महंत, आयोजक श्यामकानु महंत और उनके चचेरे भाई संदीपन गर्ग मौजूद थे. अब इन सभी को जुबीन की मौत के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है. फिलहाल ये सभी बकसा जिला जेल में बंद हैं.

जेल के बाहर शुरू हो गया भारी विरोध-प्रदर्शन

इन गिरफ्तारियों के बाद असम में जनभावनाएं उफान पर हैं. बीते सप्ताह जब सभी पांच आरोपियों को भारी पुलिस सुरक्षा में बकसा जिला जेल लाया गया तो जेल के बाहर भारी विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गया. प्रदर्शनकारियों की भीड़ आक्रोशित हो उठी और उन्होंने मांग की कि जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और कार्यक्रम आयोजक श्यामकानु महंत को जनता के सामने पेश किया जाए.

हिंसा में एक महिला पुलिस अधिकारी हुई थी घायल 

स्थिति उस वक्त और बिगड़ गई जब भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी. इस हिंसा में एक महिला पुलिस अधिकारी घायल हो गई और पुलिस के कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. हालात को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया. इस बढ़ते तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल कड़े कदम उठाए.

बीएनएसएस की धारा 163 के तहत आदेश जारी

जिला मजिस्ट्रेट गौतम दास ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर बकसा जेल के 500 मीटर के दायरे में सभी प्रकार की भीड़, रैली, प्रदर्शन और जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया. इसके अलावा, लाठी, चाकू, भाले, तलवार जैसे हथियार और पत्थर या ज्वलनशील वस्तुएं जैसे पटाखे आदि ले जाने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है.

इसे भी पढ़ें. H-1B Visa: आज से लागू हुआ 88 लाख का H-1B वीजा, इन लोगों को मिली राहत

 

Latest News

AIPOC 2026: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से MLA डॉ. राजेश्वर सिंह ने की मुलाकात

Om Birla Parliamentary Reforms: उत्‍तर प्रदेश में सरोजनीनगर के भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से...

More Articles Like This

Exit mobile version