केजरीवाल को जमानत देने की मांग वाली याचिका खारिज, दिल्ली HC ने ठोका 75 हजार का जुर्माना

Ved Prakash Sharma
Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
Must Read
Ved Prakash Sharma
Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

नई दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सहित दर्ज सभी आपराधिक मामलों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सवाल उठाते हुए खारिज कर दिया.

इसके साथ ही याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. याचिका में अतीक अहमद और टिल्लू ताजपुरिया का उदाहरण देकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जान को तिहाड़ जेल में खतरा बताया गया था.

इस संबंध में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा, “यह अदालत उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ शुरू किए गए लंबित आपराधिक मामले में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती. अदालत ने कहा कि कोर्ट के न्यायिक आदेश के आधार पर कोई हिरासत में है. इस मामले को चुनौती फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दी गई है. वह अपने लिए कदम उठा रहे हैं और मौजूद उपायों का इस्तेमाल कर रहे हैं. कानून सभी के लिए बराबर है.”

Latest News

PM मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से की बात, जानें किन मुद्दों पर हुई चर्चा

India-Denmark Green Strategic Alliance: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से टेलीफोन पर बातचीत की....

More Articles Like This