26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 13 अगस्त तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

Aarti Kushwaha
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Tahawwur Rana: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट स्थित एनआईए स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ा दी. बता दें कि विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने यह आदेश उस वक्‍त पारित किया था जब राणा को पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया.

दरअसल, कोर्ट ने पिछले महीने उसकी न्यायिक हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ा दी थी. राणा के अदालत में पेशी के दौरान उसके वकील द्वारा उसकी सेहत को लेकर चिंता जताए जाने के बाद, न्यायाधीश ने तिहाड़ जेल से राणा की स्वास्थ्य स्थिति पर 9 जून तक स्थिति रिपोर्ट मांगी है.

इस मामले में 15 जुलाई को होगी सुनवाई

इसके अलावा, तहव्वुर राणा ने कोर्ट में एक अर्जी भी दाखिल की है, जिसमें उसने नियमित अंतराल पर अपने परिवार से फोन पर बातचीत करने की इजाजत मांगी है. ऐसे में NIA कोर्ट 15 जुलाई को इस याचिका पर सुनवाई करेगी. वहीं, सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर विचार के लिए कोर्ट ने 13 अगस्त 2025 की तारीख तय की है.

कौन है तहव्वुर राणा?

बता दें कि 26/11 के मुख्य षड्यंत्रकारी डेविड कोलमैन हेडली उर्फ ​​दाऊद गिलानी के करीबी सहयोगी और अमेरिकी नागरिक राणा को 4 अप्रैल को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी पुनर्विचार याचिका खारिज करने के बाद भारत लाया गया था. दरअसल, 26 नवंबर, 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक समूह ने समुद्री मार्ग से भारत की वित्तीय राजधानी में घुसपैठ करने के बाद, एक रेलवे स्टेशन, दो आलीशान होटलों और एक यहूदी केंद्र पर समन्वित हमले किए और उत्पात मचाया. लगभग 60 घंटे तक चले इस हमले में 166 लोग मारे गए थे.

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