पीएम मोदी के मां के AI वीडियो को हटाए कांग्रेस, पटना HC ने दिया सख्त आदेश

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AI Video on PM Modi Mother : सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को लेकर बनाए गए एआई (AI) वीडियो को लेकर पटना हाईकोर्ट की ओर से सख्त आदेश जारी हुआ है. बता दें कि सोशल मीडिया से यह वीडियो को हटाने का हाईकोर्ट ने सख्‍त आदेश दिया है. बता दें कि कुछ दिनों पहले ही बिहार कांग्रेस ने सोशल मीडिया के एक्‍स एकाउंट पर इस वीडियो को जारी किया था. फिलहाल जारी आदेश के बाद एक्स से वीडियो को हटा लिया गया है.

उच्च न्यायालय ने वीडियो को हटाने का दिया आदेश

प्राप्‍त जानकारी के अनुसार कोर्ट के इस फैसले के बाद जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि “जो वीडियो कांग्रेस ने डाला था वो सामाजिक और नैतिक अपराध था. इसके साथ ही इसे माननीय उच्च न्यायालय ने भी हटाने का निर्देश दिया इससे यह साबित होता है कि यह कानूनी अपराध भी था. इतना ही नहीं बल्कि राजनीति को निचले स्तर पर ले जानें के साथ संविधान खतरे की बात कहना और देश के प्रधानमंत्री की दिवंगत मां को अपमानित करना बताता है कि राजनीति ईर्ष्या में कानून की धज्जियां उड़ना कांग्रेस का संस्कार है.”

पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर बनाया वीडियो

जानकारी देते हुए बता दें कि एक्स हैंडल से 10 सितंबर, 2025 को बिहार कांग्रेस ने एआई वाला वीडियो शेयर किया गया था. इसके साथ ही उस पोस्ट में लिखा गया था- “साहब के सपनों में आईं मां, देखिए रोचक संवाद.” बता दें कि यह एआई वीडियो पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर बनाया गया था. ऐसे में इस वीडियो को लेकर जमकर सियासी गलियारे में बवाल हुआ था.

वीडियो को लेकर दिल्ली में दर्ज हुई थी शिकायत

बता दें कि इस वीडियो को लेकर एक तरफ जहां एआई वीडियो पर सियासत तेज हुई थी तो दूसरी ओर शिकायत भी दर्ज कराई गई थी. प्राप्‍त जानकारी के अनुसार इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने शिकायत के बाद 13 सितंबर, 2025 को बिहार कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एआई/डीपफेक वीडियो शेयर करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी. बता दें कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 18(2), 336(3), 336(4), 340(2), 352, 356(2) और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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