सुप्रीम कोर्ट से शाहरुख खान को बडी राहत, ‘मन्नत’ के रेनोवेशन को मिली मंजूरी, रुक गया था मरम्मत का काम

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New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख खान के बंगले मन्नत के रिनोवेशन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. इससे ‘मन्नत’ के रेनोवेशन को मिली मंजूरी बरकरार रहेगी. एक सामाजिक कार्यकर्ता ने बंगले में रिनोवेशन के खिलाफ याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट याचिका से पहले भी मन्नत के रेनोवेशन की परमिशन दी हुई थी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मंशा (बोनाफाइड्स) पर भी संदेह जताया. याचिकाकर्ता ने खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बता रहा था. अदालत ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया.

कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी

शाहरुख खान पिछले साल से ही ‘मन्नत’ का रिनोवेशन करवा रहे है. इस रिनोवेशन को लेकर कई लोगों पर्यावरणविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी. यह मामला कोर्ट पहुंचा, तो रेनोवेशन पर सुनवाई के दौरान रोक लगा दी गई थी. हालांकि, शाहरुख ने रेनोवेशन की परमिशन पहले ही ले ली थी. लेकिन याचिका दायर होने के बाद मरम्मत का काम रुक गया था.

रेनोवेशन को हरी झंडी मिल गई

अब हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है. मन्नत के रेनोवेशन को हरी झंडी मिल गई है. बता दें, शाहरुख खान ने मन्नत के एनेक्स (अतिरिक्त हिस्से) में दो और मंजिल जोड़ने की मंज़ूरी मांगी था, जिससे लगभग 25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत पर बिल्ट-अप एरिया 600 स्क्वेयर मीटर से ज़्यादा बढ़ जाएगा. समुद्र के पास होने की वजह से मन्नत की ऊंचाई बढ़ाने के लिए शाहरुख खान को महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (MCZMA) से मंज़ूरी की भी ज़रूरत थी. जोकि उन्हें एक एप्लीकेशन के बाद मिली.

मन्नत की ऊंचाई बढ़वा रहे

लेकिन याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि शाहरुख MCZMA से परमिशन लिए बिना मन्नत की ऊंचाई बढ़वा रहे हैं. बांद्रा बैंडस्टैंड पर स्थित मन्नत 27000 स्क्वेयर फ़ीट की हेरिटेज प्रॉपर्टी भी है. खास तौर पर साल 1914 में ‘विला वियना’ के तौर पर बने इस बंगले को ‘ग्रेड II(B) हेरिटेज स्ट्रक्चर’ का दर्जा मिला हुआ है. इसका मतलब है कि इसका आर्किटेक्चरल (वास्तुकला) और सांस्कृतिक, दोनों तरह से महत्व है.

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