नोएडा में 10 से 20 अक्टूबर तक धारा 163 लागू, त्योहारों और प्रदर्शनों को लेकर पुलिस ने जारी किए निर्देश

Divya Rai
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Content Writer The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Noida Section 163: गौतमबुद्ध नगर में आगामी त्योहारों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी है. जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान शांति बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए लोगों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा.

नवरात्र, दशहरा सहित विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ परीक्षाओं, प्रदर्शनों और अन्य सार्वजनिक गतिविधियों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. पुलिस का जोर इस बात पर है कि त्योहारों के दौरान किसी तरह का तनाव, अफवाह या कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्या पैदा न हो.

जुलूस और भीड़ जुटाने पर पाबंदी

पुलिस के निर्देशों के अनुसार, निर्धारित नियमों के तहत आवश्यक अनुमति के बिना जुलूस निकालने और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जुटाने वाले आयोजनों पर रोक रहेगी. ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति संबंधित अधिकारियों से लेनी होगी. किसी भी गतिविधि से आम लोगों को परेशानी होने या शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका होने पर कार्रवाई की जा सकती है. सोशल मीडिया पर भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. पुलिस ने भ्रामक खबरें, गलत जानकारियां और अफवाहें फैलाने वाली सामग्री साझा करने से बचने को कहा है. संवेदनशील विषयों से जुड़ी किसी भी सूचना को सत्यापित किए बिना आगे भेजना विवाद की वजह बन सकता है.

हथियारों और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी नजर Noida Section 163

जारी आदेशों में सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर चलने और नियमों के विरुद्ध लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने जैसी गतिविधियों को लेकर भी प्रतिबंधात्मक निर्देश दिए गए हैं. धार्मिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों में तय नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है.

पुलिस ने नागरिकों से की सहयोग की अपील

गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने लोगों से त्योहारों के दौरान संयम बरतने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है. नागरिकों को किसी भी अपुष्ट सूचना पर भरोसा करने या उसे आगे प्रसारित करने से बचने की सलाह दी गई है. किसी संदिग्ध गतिविधि या कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्या की जानकारी पुलिस को देने को भी कहा गया है. प्रशासन का उद्देश्य जिले में त्योहारों और सार्वजनिक कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना तथा आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

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