Amazon-Flipkart-JioMart को लगा तगड़ा झटका, हर्बीसाइड बेचने पर लाखों का जुर्माना, जानें पूरा मामला

Shivam
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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 Amazon Flipkart JioMart Penalty: ऑनलाइन खरीदारी करने वालों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने Amazon, Flipkart और JioMart के खिलाफ कार्रवाई की है. तीनों ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ‘साइक्लोसिनोन हर्बीसाइड’ नाम के कृषि-रसायन की बिक्री और उसके विज्ञापन से जुड़े नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है. इस मामले में CCPA ने Amazon और Flipkart पर 10-10 लाख रुपये, जबकि JioMart पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. CCPA की कार्रवाई के बाद तीनों प्लेटफॉर्म को संबंधित उत्पाद की बिक्री और उसके विज्ञापन को तत्काल रोकने का निर्देश दिया गया है. साथ ही कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म का स्व-ऑडिट करने और यह पता लगाने को कहा गया है कि कहीं ऐसे अन्य उत्पाद तो नहीं बेचे जा रहे हैं, जिनकी बिक्री या ऑनलाइन लिस्टिंग में जरूरी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

क्यों हुई Amazon, Flipkart और JioMart पर कार्रवाई?

CCPA के मुताबिक, इन तीनों ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ‘साइक्लोसिनोन हर्बीसाइड’ की ऑनलाइन लिस्टिंग उपलब्ध थी. जांच के दौरान यह बात सामने आई कि उत्पाद की लिस्टिंग में उसके सक्रिय रासायनिक तत्व और इंग्रेडिएंट की जरूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी. मामला सामने आने के बाद कृषि मंत्रालय से भी इस संबंध में जानकारी ली गई. मंत्रालय की ओर से CCPA को बताया गया कि ‘साइक्लोसिनोन’ नाम का रसायन कीटनाशक अधिनियम, 1968 की अनुसूची में शामिल नहीं है. इसके बाद इस उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री और मार्केटिंग से जुड़े नियमों तथा आवश्यक मंजूरी को लेकर सवाल उठे.

किस कंपनी पर कितना जुर्माना लगा?

CCPA के आदेश के अनुसार, इस मामले में तीनों कंपनियों पर अलग-अलग जुर्माना लगाया गया है.

Amazon: 10 लाख रुपये
Flipkart: 10 लाख रुपये
JioMart: 5 लाख रुपये

Amazon के खिलाफ आदेश 16 सितंबर 2026 को जारी किया गया, जबकि Flipkart और JioMart के संबंध में आदेश 22 सितंबर 2026 को जारी किए गए.

कहां से शुरू हुआ पूरा मामला?

इस मामले की शुरुआत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की शिकायत के बाद हुई. यह शिकायत क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से की गई थी. शिकायत में कृषि-रसायनों की ऑनलाइन बिक्री और उनके इस्तेमाल से जुड़े नियमों के पालन को लेकर सवाल उठाए गए थे. जांच के दौरान यह बात सामने आई कि कीटनाशक और खरपतवारनाशक जैसे कृषि-रसायनों की बिक्री और इस्तेमाल के लिए निर्धारित कानूनी नियमों का पालन करना जरूरी है. CCPA ने पाया कि संबंधित ऑनलाइन लिस्टिंग में उत्पाद से जुड़ी आवश्यक जानकारी पूरी तरह उपलब्ध नहीं थी.

Amazon पर हुए थे हजारों ऑर्डर

CCPA के आदेश में Amazon से जुड़े आंकड़ों का भी उल्लेख किया गया है. आदेश के मुताबिक, Amazon पर साइक्लोसिनोन हर्बीसाइड के 38,410 ऑर्डर किए गए थे और कुल 43,634 यूनिट की बिक्री हुई थी. इनकी कुल बिक्री कीमत करीब 96.42 लाख रुपये बताई गई है. यह आंकड़ा सामने आने के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कृषि-रसायनों की बिक्री और उनकी लिस्टिंग में दी जाने वाली जानकारी को लेकर मामला और गंभीर हो गया.

CCPA ने कंपनियों को क्या निर्देश दिए?

CCPA ने Amazon, Flipkart और JioMart को साइक्लोसिनोन हर्बीसाइड की बिक्री और उसके विज्ञापन को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही तीनों कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म का स्व-ऑडिट करने को कहा गया है. स्व-ऑडिट के जरिए कंपनियों को ऐसे उत्पादों की पहचान करनी होगी, जिनकी ऑनलाइन बिक्री में कानूनी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है या जिनसे उपभोक्ताओं की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है. इसके अलावा तीनों कंपनियों को CCPA के आदेश के 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है.

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