EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों के लिए एक गुड न्यूज है. ईपीएफओ ने अग्रिम दावों के लिए ऑटो-सेटलमेंट सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है. इससे ईपीएफओ सदस्यों को मुख्य रुप से तत्काल जरूरत के समय में तेजी से फंड तक एक्सेस मिल सकेगा.
एएनआई की खबर के अनुसार, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को यह जानकारी दी है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस प्रमुख सेवा वृद्धि से लाखों सदस्यों को लाभ मिलने की उम्मीद है. ईपीएफओ ने सदस्यों को त्वरित वित्तीय सहायता देने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान पहली बार अग्रिम दावों के ऑटो-सेटलमेंट की शुरुआत की थी.
तीन दिनों में क्लेम होगा सेटल
केंद्रीय मंत्री के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के 89.52 लाख के तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 2.32 करोड़ ऑटो क्लेम सेटल किए गए. मनसुख मंडाविया ने कहा कि सदस्य की ओर से फाइल किया गया एडवांस क्लेम, फाइलिंग के तीन दिनों के अंदर सेटल हो जाएगा.
एजेंट की मदद लेने को लेकर किया आगाह
ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को थर्ड पार्टी के एजेंट की मदद लेने को लेकर आगाह किया है. इसके साथ ही सलाह दी कि वे अपने पीएफ खातों से जुड़ी सेवाओं के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, ताकि महत्वपूर्ण डिटेल के सार्वजिनक होने के जोखिम से बचा जा सके.
सरकार के अनुसार, यह पाया गया कि कई साइबर कैफे संचालक/फिनटेक कंपनियां ईपीएफओ सदस्यों से उन सेवाओं के लिए बड़ी रकम वसूल रही हैं जो आधिकारिक तौर पर मुफ्त हैं. कई मामलों में ये संचालक केवल ईपीएफओ के ऑनलाइन शिकायत प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जिसका इस्तेमाल कोई भी सदस्य अपने आप मुफ्त में कर सकता है. ईपीएफओ द्वारा बाहरी संस्थाएं अधिकृत नहीं हैं.
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