हिसार: हिसार कोर्ट से यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को बड़ा झटका लगा है. जासूसी मामले में लगे आरोप में ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज हो गई है. ज्योति मल्होत्रा के अधिवक्ता कुमार मुकेश ने जमानत याचिका लगाई थी. हिसार कोर्ट ने ज्योति मल्होत्रा को जमानत देने से इंकार किया है.
ज्योति मल्होत्रा पर क्या हैं आरोप?
मालूम हो कि ज्योति मल्होत्रा हरियाणा के हिसार की एक यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर है. उस पर आरोप हैं कि उसने पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी की. उस पर आरोप हैं कि उसने भारत की संवेदनशील जानकारी को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर उसे साझा किया. इसमें विशेष रूप से सैन्य गतिविधियों और स्थानों से संबंधित जानकारियां थीं.
2023 में पाकिस्तान वीजा के लिए दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में उसकी मुलाकात एहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश से हुई थी. दानिश वो शख्स था, जिसे 13 मई 2025 को भारत सरकार ने जासूसी के आरोप में निष्कासित कर दिया था. ज्योति ने दानिश और अन्य पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों, जैसे शाकिर और राणा शहबाज, से संपर्क बनाकर रखा था.
ज्योति ने सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल पाकिस्तानी एजेंटों को गोपनीय जानकारी भेजने के लिए किया. उसने अपने यूट्यूब चैनल “ट्रैवल विद जो” और इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान की सकारात्मक छवि को बढ़ावा दिया और भारत विरोधी नैरेटिव को प्रचारित किया.
पाकिस्तान से संपर्क में थी ज्योति
कई बार ज्योति ने पाकिस्तान की यात्रा की, जिसके वीडियो उनके सोशल मीडिया पर है. पाकिस्तान में उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट और पुलिस सुरक्षा मिलती थी. उन्होंने पाकिस्तानी उच्चायोग की इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया और वहां हाई-प्रोफाइल लोगों से मिलीं. जांच में यह बात सामने आई कि वह पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में थी.
ज्योति और उनके अधिवक्ता का क्या है कहना?
ज्योति और उनके अधिवक्ता कुमार मुकेश ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वह निर्दोष हैं. ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा ने भी कहा कि उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है और वह केवल घूमने के लिए पाकिस्तान गई थी.