आबकारी नीति: आप नेता संजय सिंह को झटका, जमानत अर्जी खारिज

Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Excise Policy: आप नेता और सांसद संजय सिंह मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी नेता और सांसद संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत नहीं मिली. कोर्ट ने उनकी ओर से दाखिल जमानत अर्जी खारिज कर दी. मालूम हो कि कोर्ट ने गुरुवार को ही संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को 21 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया था. संजय सिंह को एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच का सामना करना पड़ रहा है. अदालत ने गुरुवार को संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

संजय सिंह 4 अक्टूबर से हैं ईडी की हिरासत में
मालूम हो कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी आप सांसद संजय सिंह 4 अक्टूबर से ईडी की हिरासत में हैं. गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल को जमानत अर्जी पर फैसला सुनाना था, लेकिन उन्होंने कहा कि अब वे फैसला शुक्रवार को देंगे, लेकिन आज भी संजय सिंह को राहत नहीं मिली. संजय सिंह के जमानत के लिए बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा था कि अदालत को सभी सबूतों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है. अगर कोई संदेह है कि आरोपी दोषी नहीं हो सकता है तो अदालत को सिंह के पक्ष में फैसला देना चाहिए.

सिंह के अधिवक्ता ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर उंगली उठाते हुए कहा कि उनके मुवक्किल को आपने 60 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में रखा है. फिर भी आपके पास कुछ भी नहीं है. जो कुछ भी सही जगह पर नहीं है, उसे भ्रष्ट आचरण नहीं माना जा सकता. अन्यथा हर व्यवसाय भ्रष्ट हो जाएगा.

गुरुवार को कोर्ट में कार्यवाही के दौरान ईडी के अधिवक्ता ने सिंह को अभियोजन शिकायत (ईडी के आरोप पत्र के बराबर) के साथ-साथ पिछली अभियोजन शिकायतों और कुछ अन्य दस्तावेज की आपूर्ति के लिए समय मांगा था. उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष के एक गवाह की पहचान का मुद्दा अभी भी गवाह संरक्षण समिति के समक्ष लंबित है. पूरक शिकायत की एक ई-कॉपी, जिसमें संरक्षित गवाह का छद्म नाम ‘अल्फा’ से उल्लेख किया गया था, अदालत के निर्देश के अनुसार आप नेता को पहले ही प्रदान की जा चुकी है.

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