Fatehpur Crime: पति की हत्या में पत्नी और बेटे को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Ved Prakash Sharma
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Fatehpur Crime: फतेहपुर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-02 ने पति की हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए पत्नी और बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

गला रेतकर की गई थी सुजीत की हत्या

यह मामला 2 दिसंबर 2022 का है, जब थाना बकेवर क्षेत्र के जरारा गांव निवासी सुजीत उत्तम की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. मृतक की पत्नी आरती और बेटा रवि इस हत्याकांड में आरोपी बनाए गए थे. मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था.

अवैध संबंध के विरोध में पत्नी और बेटे ने दिया था घटना को अंजाम

शासकीय अधिवक्ता अजय सिंह ने बताया कि आरती का गांव के ही विजय उर्फ गोंदीलाल से अवैध संबंध था, जिसका विरोध सुजीत करता था. इसी विवाद को लेकर 3 दिसंबर 2022 की रात आरती ने अपने बेटे रवि के साथ मिलकर सुजीत की हत्या कर दी थी. दोनों ने सुजीत को मारकर उसकी गर्दन चाकू से रेत दी थी.

अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाहों को पेश किया गया, जिनके बयानों के आधार पर कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को धारा 302 के तहत दोषी मानते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

(रिपोर्ट, यश द्विवेदी)

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