IND-PAK Tension: शाम 7 बजे से सूर्योदय तक श्रीगंगानगर में रहेगा ब्लैकआउट

Ved Prakash Sharma
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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IND-PAK Tension: भारत-पाक तनाव के बीच भारत-पाकिस्तान सीमा पर युद्ध की आपातकालीन स्थिति को देखते हुए जिला कलक्टर (सहायता) एवं आपदा प्रबंधन अध्यक्ष डॉ. मंजू ने नागरिक सुरक्षा नियम 1968 की धारा 2 (रोशनियों और ध्वनियों का नियंत्रण) के तहत नियमानुसार प्रतिषेधात्मक आदेश जारी किए हैं.

इसके तहत 10 मई 2025 से आगामी आदेशों तक प्रत्येक दिवस नियमित रूप से सायं 7 बजे से सूर्योदय तक ब्लैकआऊट रहेगा. उक्त अवधि के दौरान समस्त नागरिकों द्वारा समस्त निजी, सार्वजनिक, वाणिज्यिक भवनों एवं स्थलों की बाहरी एवं भीतरी सभी प्रकार की लाईट/रोशनी पूर्णतः बंद रखी जाएगी. कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार का प्रकाश उद्दीपन नहीं करेगा. आवश्यक होने पर प्रकाश की स्थिति ऐसी हो कि रोशनी घर/भवन से बाहर किसी भी प्रकार से उद्दीप्त नहीं हो.

उक्त अवधि के दौरान बाजार, होटल, मॉल, मैरिज पैलेस एवं कॉम्पलैक्स इत्यादि अपने प्रतिष्ठान सायं 7 बजे तक बन्द करके ब्लैकआऊट होने से पूर्व अपने-अपने घरों में सुरक्षित पहुंच जाए. उक्त प्रतिष्ठान के स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि घर जाते समय हर प्रकार की रोशनी यथा बाहर के बल्ब, सीसीटीवी कैमरे की लाईट इत्यादि सभी स्विच ऑफ हो.

उक्त अवधि के दौरान गतिशील व्यक्ति, साधन, खतरे का सायरन बजते ही जहां है, जैसे हैं, तत्काल उसी समय सड़क के एक तरफ स्वयं खड़े हो जाएं एवं साधन की समस्त लाइटें बन्द कर दें. यहां तक की मोबाइल भी एयरोप्लेन मोड पर कर दे, ताकि कॉल आने पर स्क्रीन फ्लैश नहीं हो.

आवश्यक सेवाओं से सम्बंधित विभागों को इस आदेश से बशर्त छूट रहेगी कि उनका उपयोग इस प्रकार किया जाए कि प्रकाश बाहर से दिखाई न दे. इनमें निजी एवं सार्वजनिक चिकित्सालयों की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल एवं एम्बुलेंस सेवाएं, पुलिस, होम गार्ड्स, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन विभाग, बिजली, जल आपूर्ति, संचार सेवाओं से संबंधित आपातकालीन कर्मचारी सहित अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वे कर्मी, जिनकी ड्यूटी जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई है.

किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा इस आदेश का उल्लंघन करने की स्थिति में नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डात्मक एवं कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी. उक्त आदेश जनहित में तथा आपातकालीन परिस्थितियों के मद्देनजर नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिगत तत्क्षण प्रभाव से लागू किया जाता है.

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