Peru: पेरू के पूर्व राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को 15 साल की जेल, जाने क्या है आरोप

Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Peru: पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हुमाला और उनकी पत्नी को पेरू की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोप में 15 साल जेल की सजा सुनाई है. पूर्व राष्ट्रपति और उनकी पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ब्राजील की निर्माण कंपनी ओडेब्रेचेट को ठेके देने के बदले रिश्वत ली थी. 62 वर्षीय हुमाला और उनकी पत्नी नादिन हेरेडिया को राष्ट्रपति अभियान के दौरान ओडेब्रेचट कंपनी और वेनेज़ुएला सरकार से रिश्वत लेने और मनी लॉन्ड्रिंग करने का भी आरोप है.

हुमाला को अदालत कक्ष में ही हिरासत में ले लिया गया
मंगलवार को पेरू की अदालत ने दिए गए फैसले में पूर्व राष्ट्रपति हुमाला को भ्रष्टाचार का दोषी माना और उन्हें सजा का ऐलान किया. आदेश के बाद हुमाला को अदालत कक्ष में ही हिरासत में ले लिया गया. जज ने फैसले में पूर्व राष्ट्रपति हुमाला की पत्नी हेरेडिया की गिरफ्तारी का भी आदेश दिया. हेरेडिया सुनवाई में शामिल नहीं हुईं थी. बाद में हेरेडिया ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ब्राजीलियाई दूतावास में शरण ली. बता दें कि हुमाला एक पूर्व सैन्य अधिकारी रहे हैं और वर्ष 2011 से 2016 तक पेरू के राष्ट्रपति रहे. अभियोजकों ने पूर्व राष्ट्रपति को 20 साल और उनकी पत्नी को 26 साल जेल की सजा देने की मांग की थी.

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