Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण और त्यौहारों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 7 और 8 नवंबर 2026 को ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है. पटाखे सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक फोड़े जा सकेंगे. यह अनुमति सुप्रीम कोर्ट के 15 अक्तूबर, 2025 के पहले के आदेश के अनुसार दी गई है.
यहां नहीं फोड़ सकेंगे पटाखे?
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और अधिसूचित शांत क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में कोई भी पटाखा नहीं फोड़ा जाएगा.
कौन से इलाके होंगे नो-क्रैकर जोन?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन सभी क्षेत्रों के साथ शैक्षणिक संस्थानों को भी ‘नो-क्रैकर जोन’ घोषित किया जाएगा. इन क्षेत्रों को उचित तरीके से चिह्नित किया जाएगा और इनके बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी.